NPS Account New Rules: नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) खाता खोलना अब बहुत आसान हो गया है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने हाल ही में NPS खाता खोलने के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य खाता खोलने की प्रक्रिया को तेज़, आसान और पूरी तरह से डिजिटल बनाना है, जिससे देश के नागरिक आसानी से इस पेंशन योजना से जुड़ सकें। अब ग्राहक बिना किसी अतिरिक्त दस्तावेज़ के, केवल अपने सेंट्रल केवाईसी (CKYC) नंबर या बचत बैंक खाता संख्या की मदद से कुछ ही मिनटों में अपना NPS अकाउंट ऑनलाइन खोल सकते हैं।
यह बड़ा बदलाव न केवल समय बचाता है, बल्कि कागजी कार्रवाई को भी कम करता है, जिससे अधिक से अधिक लोग अपनी सेवानिवृत्ति को सुरक्षित करने के लिए इस राष्ट्रीय योजना का लाभ उठा सकें।
केवाईसी सत्यापन भी दो तरीकों से किया जाएगा:
1. आमने-सामने2. गैर-आमने-सामने
दस्तावेज़-आधारित: अधिकारी उनके पासपोर्ट, आधार या मतदाता पहचान पत्र की जाँच करके उनकी पहचान सत्यापित करेंगे।
वीडियो कॉल: पहचान सत्यापन लाइव वीडियो के माध्यम से किया जाएगा।
आधार बायोमेट्रिक केवाईसी: पहचान उंगलियों के निशान, चेहरे और आँखों के स्कैन के माध्यम से की जाएगी।
खाता खोलने के दो तरीके
1. ऑनलाइन
खाता सीधे एनपीएस वेबसाइट या ऐप के ज़रिए खोला जा सकता है।
केवाईसी सत्यापन आधार या बैंक खाते के ज़रिए किया जाएगा।
किसी अधिकृत केंद्र पर जाने की ज़रूरत नहीं।
आधार ओटीपी: आपके आधार से जुड़े मोबाइल फ़ोन पर एक ओटीपी के ज़रिए प्राप्त होगा।
डिजिटल लॉकर/सीकेवाईसी: अगर आपकी पहचान पहले से ही सरकारी डेटाबेस में दर्ज है, तो सिस्टम अपने आप डेटा खींच लेगा।
वीडियो केवाईसी: ग्राहक एक सुरक्षित ऐप का इस्तेमाल करके वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं।
2. ऑफलाइन
आपको किसी अधिकृत बैंक या डाकघर शाखा (पीओपी) में जाना होगा। एक नया फ़ॉर्म भरें। वहाँ का अधिकारी ग्राहक के दस्तावेज़ों की समीक्षा करेगा और प्रक्रिया पूरी करेगा।
पहले क्या समस्या थी?
पहले, खाता खोलने के लिए, व्यक्ति को आधार कार्ड, पैन कार्ड और पते का प्रमाण जैसे कई दस्तावेज़ जमा करने पड़ते थे। उन्हें किसी अधिकृत केंद्र (जैसे बैंक या डाकघर) जाना पड़ता था। केवाईसी प्रक्रिया अलग से पूरी करनी पड़ती थी। फॉर्म भरने में घंटों लग गए। इससे कई लोग, खासकर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले या कम पढ़े-लिखे लोग, एनपीएस से दूर रहे। पहले खाता खोलने में दो से तीन दिन लगते थे, लेकिन नई प्रक्रिया के साथ, यह प्रक्रिया मिनटों में पूरी हो जाएगी।
खाता कैसे खोलें
1. आधिकारिक एनपीएस वेबसाइट (www.npscra.nsdl.co.in) या किसी अधिकृत एजेंसी के मोबाइल ऐप पर जाएँ। "नया खाता खोलें" या "क्विक डिजिटल ऑनबोर्डिंग" पर क्लिक करें।
2. इससे एक फॉर्म खुलेगा। विवरण भरें। अपना ईमेल पता और CKYC नंबर या बैंक खाता संख्या दर्ज करें।
3. सिस्टम सरकारी रिकॉर्ड से नाम, पता और जन्मतिथि जैसी जानकारी अपने आप ले लेगा। इसकी पुष्टि करें।
4. इसके बाद KYC सत्यापन होगा। ग्राहक कोई भी तरीका चुन सकता है।
5. फिर, एक नॉमिनी जोड़ें। फिर, पहली जमा राशि जमा करें। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद, सिस्टम एक स्थायी पेंशन खाता संख्या (PRAN) जनरेट करेगा।