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ITR Refund 2025: कब आता है इनकम टैक्स रिफंड? कैसे कर सकते हैं चेक, यहां जानें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

By अंजली चौहान | Updated: July 25, 2025 12:26 IST

ITR Refund 2025: भारत में कर रिफंड आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक बैंक लेनदेन के माध्यम से संसाधित किया जाता है।

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ITR Refund 2025: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयकर विभाग की वेबसाइट पर सभी टैक्सपेयर्स आईटीआर और अपना आयकर दाखिल कर रहे हैं। इनकम टैक्स के नोटिस और जुर्माने से बचने के लिए टैक्सपेयर्स समयसीमा के भीतर इस काम को पूरा करते हैं ताकि वह किसी भी परेशानी से बच सके। इस साल आयकर विभाग ने आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 रखी है और ज्यादातर करदाता आईटीआर फाइल करने इनकम टैक्स रिफंड का इंतजार कर रहे हैं।

मगर पता नहीं चल पा रहा है कि रिफंड कब तक आएगा? आपको बता दें कि इसकी पूरी जानकारी आपको इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसमें प्रोसेस से लेकर रिफंड तक शामिल है।

दरअसल, आयकर रिफंड तब मिलता है जब आपने सरकार को जो कर चुकाया है वह आपकी वास्तविक कर देयता से अधिक हो। यह अतिरिक्त कर वर्ष के दौरान अधिक टीडीएस कटौती या अग्रिम कर भुगतान के कारण हो सकता है। आप अपना आयकर रिटर्न दाखिल करते समय रिफंड का दावा कर सकते हैं, और एक बार प्रक्रिया पूरी हो जाने पर, रिफंड आमतौर पर ई-सत्यापन के 4 से 5 सप्ताह के भीतर आपके बैंक खाते में जमा हो जाता है। देरी के दुर्लभ मामलों में, आप आयकर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं या आयकर हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं।

भारत में कर रिफंड आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक बैंक लेनदेन के माध्यम से संसाधित किया जाता है। हालाँकि, रिफंड चेक के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। रिफंड की स्थिति आयकर पोर्टल या एनएसडीएल पोर्टल पर ऑनलाइन जाँची जा सकती है।

आइए बताते हैं कि टैक्सपेयर्स अपने रिफंड स्टेसस को कैसे चेक कर सकते हैं। 

आईटीआर रिफंड स्टेटस चेक प्रोसेस

1- आयकर पोर्टल के माध्यम से

चरण 1: आयकर पोर्टल पर जाएं और अपने खाते में लॉग इन करें

चरण 2: 'ई-फाइल' पर क्लिक करें, 'आयकर रिटर्न' चुनें और फिर 'फाइल किए गए रिटर्न देखें' चुनें।

चरण 3: आप अपने वर्तमान और पिछले आयकर रिटर्न की स्थिति देख सकते हैं।

चरण 4: 'विवरण देखें' पर क्लिक करें, और आपको अपने आयकर रिफंड की स्थिति दिखाई देगी, जैसा कि नीचे दी गई तस्वीर में दिखाया गया है।

2. एनएसडीएल पोर्टल के माध्यम से

चरण 1: एनएसडीएल पोर्टल पर जाएँ

चरण 2: अपना पैन विवरण दर्ज करें, ड्रॉप-डाउन विकल्प से वह आकलन वर्ष चुनें जिसके लिए कर रिफंड का इंतज़ार है और कैप्चा कोड दर्ज करें। 

चरण 3: 'करदाता रिफंड (पैन)' विकल्प के अंतर्गत 'आगे बढ़ें' पर क्लिक करें।

आपको एक पृष्ठ पर निर्देशित किया जाएगा जहाँ 'रिफंड स्थिति' दिखाई देगी।

कुछ मामलों में आयकर रिफंड क्रेडिट होने में देरी होती है और टैक्सपेयर्स को पैसा नहीं मिल पाता तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे- बैंक खाता विवरण, रिटर्न और फॉर्म 26AS/AIS में बेमेल, रिटर्न नियत तिथि के करीब दाखिल किया गया, लंबित सूचनाएँ, लंबित ई-सत्यापन।

रिफंड रि-इश्यू कैसे अप्लाई करें

चरण 1: 'ई-फाइलिंग' पोर्टल पर लॉग इन करें

चरण 2: सेवाएँ मेनू पर क्लिक करें और 'रिफंड पुनः जारी' पर क्लिक करें।

चरण 3: रिफंड पुनः जारी करने का अनुरोध बनाएँ।

चरण 4: आपको उस आकलन वर्ष का विवरण मिलेगा जिसके लिए रिफंड विफल हुआ था।

चरण 5: आकलन वर्ष चुनें और जारी रखें पर क्लिक करें।

चरण 6: आपको अगले पृष्ठ पर बैंक विवरण मिलेगा। यदि बैंक खाता सत्यापित नहीं है, तो उसे सत्यापित करें

चरण 7: 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें और अनुरोध सबमिट करें। 

टॅग्स :इनकम टैक्स रिटर्नआयकरआयकर विभागमनी
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