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ITR Filing 2025: आयकर रिटर्न दाखिल करने लास्ट डेट बढ़ाए जानें पर क्या होगा टैक्सपेयर्स पर असर, जानें ओल्ड या नए इनकम टैक्स रिजीम के बारे में

By अंजली चौहान | Updated: August 12, 2025 13:19 IST

ITR Filing 2025: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, नई कर व्यवस्था करदाताओं पर स्वतः लागू हो जाएगी। वेतनभोगी व्यक्ति अभी भी अपना रिटर्न दाखिल करते समय पुरानी व्यवस्था चुन सकते हैं, लेकिन अगर आप नियत तारीख से चूक जाते हैं और देरी से आईटीआर दाखिल करते हैं, तो ऐसा केवल नई व्यवस्था के तहत ही किया जा सकता है।

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ITR Filing 2025: इस साल आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने का दबाव थोड़ा कम होगा। आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दी है। इस विस्तार से करदाताओं को बिना किसी विलंब शुल्क के अपना रिटर्न तैयार करने और जमा करने के लिए अतिरिक्त 45 दिन मिलेंगे।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने यह कदम अधिसूचित आईटीआर फॉर्म में किए गए महत्वपूर्ण अपडेट और आकलन वर्ष 2025-26 के लिए फाइलिंग सिस्टम तैयार करने और लागू करने में लगने वाले समय के कारण उठाया है।

न्यू इनकम टैक्स रिजीम

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, नई कर व्यवस्था करदाताओं पर स्वतः लागू हो जाएगी। वेतनभोगी व्यक्ति अभी भी अपना रिटर्न दाखिल करते समय पुरानी व्यवस्था चुन सकते हैं, लेकिन यदि आप नियत तिथि से चूक जाते हैं और विलंबित आईटीआर दाखिल करते हैं, तो ऐसा केवल नई व्यवस्था के तहत ही किया जा सकता है।

नई व्यवस्था के तहत, 3 लाख रुपये तक की आय कर-मुक्त है, और विभिन्न आय वर्गों पर बढ़ती दरों पर कर लगाया जाता है, जो 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% तक हो जाता है। इसमें वेतनभोगी और पेंशनभोगियों के लिए 75,000 रुपये की मानक कटौती भी शामिल है।

इसके अलावा, 7 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वाले लोग धारा 87A के तहत 25,000 रुपये तक की छूट का दावा कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें कोई कर नहीं देना होगा। नियोक्ता द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में योगदान करने पर भी आपको अपने मूल वेतन का 14% तक की कटौती मिल सकती है।

यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि "12 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं" की हालिया सरकारी घोषणा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए है और यह इस वर्ष आपके द्वारा दाखिल किए जा रहे आयकर रिटर्न (ITR) पर लागू नहीं होती है।

ओल्ड टैक्स रिजीम

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पुरानी कर व्यवस्था अपरिवर्तित रहेगी और समय सीमा से पहले रिटर्न दाखिल करते समय इसे चुना जा सकता है। इसमें विभिन्न कटौतियाँ और छूटें मिलती रहेंगी, लेकिन उम्र के आधार पर अलग-अलग स्लैब दरें लागू होंगी।

60 वर्ष से कम आयु के करदाताओं के लिए, मूल छूट सीमा 2.5 लाख रुपये है, 60 से 79 वर्ष की आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह 3 लाख रुपये है, और 80 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए यह 5 लाख रुपये है। इन सीमाओं से परे, आय पर ब्रैकेट के आधार पर 5%, 20% या 30% की दर से कर लगता है।

आपको कौन सी व्यवस्था चुननी चाहिए?

नई और पुरानी व्यवस्थाओं के बीच का निर्णय आपकी आय संरचना और आपके द्वारा दावा की जा सकने वाली कटौतियों पर निर्भर करता है। यदि आपके पास ज़्यादा कटौतियाँ नहीं हैं, तो नई व्यवस्था की कम कर दरें आपके लिए फायदेमंद हो सकती हैं। अगर आपके पास होम लोन ब्याज, HRA, या निवेश जैसी बड़ी कटौतियाँ हैं, तो पुरानी व्यवस्था बेहतर काम कर सकती है।

अब समय सीमा 15 सितम्बर, 2025 तक बढ़ा दी गई है, जिससे करदाताओं के पास दोनों विकल्पों की समीक्षा करने तथा दाखिल करने से पहले सूचित निर्णय लेने के लिए अधिक समय होगा।

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