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Income Tax on Pension: क्या आपने भी अपनी पेंशन पर दिया है टैक्स? तो जान लीजिए सही नियम, नहीं होगी परेशानी

By अंजली चौहान | Updated: December 10, 2023 16:02 IST

आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार, पेंशन को भी आय का एक स्रोत माना जाता है और इस प्रकार यह करदाता के संबंधित कर स्लैब के अनुसार कर योग्य हो जाता है।

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Income Tax on Pension: सेवानिवृत्ति के लिए निवेश करना सबसे जरूरी काम है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए नौकरी के बाद रिटायर होने पर पेंशन एकमात्र आय का सहारा होता है ऐसे में पेंशन की सही प्लानिंग करना आवश्यक है। ज्यादातर लोग रिटायरमेंट के बाद अपनी पेंशन पर निर्भर रहते हैं।

यह एक गारंटीशुदा आय है जो व्यक्तियों को मासिक आधार पर मिलती है। इससे न केवल उन्हें अपने आवश्यक खर्चों को कवर करने में मदद मिलती है बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहने में भी मदद मिलती है। 

हालाँकि पेंशन आय का एकमात्र स्रोत है और यह राशि रोजगार के वर्षों के दौरान आपके नियमित वेतन से बहुत कम हो सकती है लेकिन इस पर आयकर लगता है। सेवानिवृत्ति के लिए अपनी वित्तीय योजना में कराधान भाग पर विचार करना महत्वपूर्ण है।

पेंशन पर आईटीआर

इससे कोई फर्क नहीं पड़ता की आपकी पेंशन का स्रोत क्या है। आपकी नियमित कमाई की तरह, पेंशन भी 'वेतन से आय' के तहत कराधान के अधीन है। आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार, पेंशन को भी आय का एक स्रोत माना जाता है और इस प्रकार यह करदाता के संबंधित कर स्लैब के अनुसार कर योग्य हो जाता है।

अगर पेंशन सरकार से या जीवन बीमा कंपनियों से मिलती है तो इस पर 'अन्य स्रोतों से आय' के मद में कर लगाया जाता है। नतीजतन, वरिष्ठ नागरिकों को आईटीआर में अपनी पेंशन से आय की घोषणा करनी होगी और लागू करों का भुगतान करना होगा।

विभिन्न टैक्स स्लैब के तहत पेंशन

सरकारी या निजी क्षेत्र की पेंशन 'वेतन' के मद के तहत पूरी तरह से कर योग्य है। मृत पेंशनभोगी के कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा प्राप्त पारिवारिक पेंशन 'अन्य स्रोतों से आय' के मद के तहत कर योग्य है।

दूसरी ओर, जबकि अनकम्यूटेड पेंशन पूरी तरह से कर योग्य है, एक सरकारी कर्मचारी की कम्यूटेड पेंशन को पूरी तरह से कर से छूट दी गई है और एक गैर-सरकारी कर्मचारी के लिए, इसे आंशिक रूप से छूट दी गई है।

पेंशनभोगियों के लिए आयकर बेनिफिट्स

वरिष्ठ नागरिकों को उनकी उम्र के अनुसार और कुछ मानदंडों को पूरा करने पर कुछ कर राहतें भी दी जाती हैं। जैसे- 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को कुछ शर्तों के तहत आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194पी के तहत आईटीआर दाखिल करने से छूट दी गई है।

इसे पेंशन उनकी आय का एकमात्र स्रोत होने और वृद्धावस्था के आधार पर माना जाता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए धारा 80सी, 80डीडीबी, 80 टीटीबी और 80डी के तहत कुछ कटौतियों की अनुमति है।

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