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GST Rate Hike: जानें कैसे अनाज और खुले आटे पर नहीं देना पड़ेगा जीएसटी, FAQ के जरिए CBIC ने कई शंकाओं का ऐसे दिया जवाब

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: July 18, 2022 13:19 IST

GST Rate Hike: सीबीआईसी ने ‘एफएक्यू’ के जरिए बताया, ‘‘यह स्पष्ट किया जाता है कि अनाज, दालें और आटा के एक-एक पैकेट जिनका वजन 25 किलोग्राम/लीटर से अधिक है वे पहले से पैक एवं लेबल वाली वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आएंगे, अत: इन पर जीएसटी नहीं लगेगा।’’

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ठळक मुद्देकेंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने कल रात कई सवलों के जवाब दिए है। सीबीआईसी ने ‘एफएक्यू’ के जरिए समझाया है कि किस पर जीएसटी लगेगा और किस पर छूट मिलेगी। लोगों को अच्छे से समझ आए इसके लिए सीबीआईसी ने कई उदाहरण भी दिए है।

GST Rate Hike: खाद्य वस्तुओं के बिना ब्रांड वाले, पहले से पैक तथा लेबल वाले खाद्य पदार्थ मसलन आटा, दालें और अनाज के ऐसे पैकेटों को पांच फीसदी माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से छूट मिलेगी जिनका वजन 25 किलोग्राम से अधिक है। 

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने रविवार देर रात को कई सवाल-जवाब जारी किए जिनमें कई शंकाओं का समाधान किया गया और इस पर स्पष्टीकरण दिया गया है। 

सीबीआईसी ने ‘एफएक्यू’ ने क्या कहा

‘एफएक्यू’ में कहा गया कि पांच फीसदी जीएसटी पहले से पैक उन्हीं वस्तुओं पर लगेगा जिनका वजन 25 किलोग्राम तक है। हालांकि खुदरा व्यापार विनिर्माता या वितरक से 25 किलो पैक सामान लाकर उसे खुले में बेचता है तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। 

आपको बता दें कि पिछले हफ्ते सरकार ने अधिसूचित किया था कि 18 जुलाई से बिना ब्रांड वाले और पहले से पैक तथा लेबल वाले खाद्य पदार्थों पर पांच फीसदी जीएसटी लगेगा। इससे पहले तक केवल ब्रांडेड सामान पर ही जीएसटी लगाया जाता था। 

सीबीआईसी ने समझाया किस पर लगेगा जीएसटी और किस पर नहीं

‘एफएक्यू’ में यह कहा गया, ‘‘यह स्पष्ट किया जाता है कि अनाज, दालें और आटा के एक-एक पैकेट जिनका वजन 25 किलोग्राम/लीटर से अधिक है वे पहले से पैक एवं लेबल वाली वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आएंगे, अत: इन पर जीएसटी नहीं लगेगा।’’ 

सीबीआईसी ने उदाहरण देते हुए कहा है कि खुदरा बिक्री के लिए पहले से पैक आटे के 25 किलोग्राम के पैकेट की आूपर्ति पर जीएसटी लगेगा हालांकि इस तरह का 30 किलो का पैकेट जीएसटी के दायरे से बाहर होगा। बोर्ड ने यह बताया कि उस पैकेज पर जीएसटी लगेगा जिसमें कई खुदरा पैक होंगे। 

एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ साझेदार ने क्या कहा

इस पर आगे बोलते हुए सीबीआईसी ने उदाहरण दिया कि 50 किलो वाले चावल के पैकेज को पहले से पैक और लेबल वाला सामान नहीं माना जाएगा और इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। वहीं एएमआरजी एंड एसोसिएट्स में वरिष्ठ साझेदार रजत मोहन ने कहा कि इस कर से चावल और अनाज जैसी बुनियादी खाद्य वस्तुओं की मूल्य आधारित मुद्रास्फीति आज से ही बढ़ जाएगी।  

टॅग्स :बिजनेसजीएसटीCBICभारत
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