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डीएचएफल के कर्जदाताओं ने वधावन के प्रस्ताव पर विचार के एनसीएलटी के आदेश को चुनौती दी

By भाषा | Updated: May 24, 2021 22:24 IST

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नयी दिल्ली, 24 मई आवास वित्त कंपनी डीएचएफएल के कर्जदाताओं की समिति ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के आदेश को चुनौती दी है। एनसीएलटी ने अपने आदेश में कर्ज में डूबी कंपनी के पूर्व प्रवर्तक कपिल वधावन की पेशकश पर विचार करने का निर्देश दिया है।

एनसीएलटी की मुंबई पीठ के आदेश को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) में चुनौती दी गयी है और इस पर मंगलवार को सुनवाई होगी।

मामले पर अपीलीय न्यायाधिकरण की अवकाशकालीन पीठ सुनवाई करेगी। पीठ में कार्यवाहक चेयरमैन न्यायमूर्ति ए आई एस चीमा और सदस्य (तकनीकी) वी पी सिंह हैं।

दीवान हासिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लि. (डीएचएफसीएल) की कर्जदाताओं की समिति (सीओसी) की तरफ से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने याचिका दायर की है।

एनसीएलटी ने पिछले सप्ताह आरबीआई द्वारा नियुक्त डीएचएफएल के प्रशासक से जेल में बंद वधावन की पेशकश को प्रस्तुत करने को कहा।

न्यायाधिकरण ने सीओसी को पेशकश पर विचार के लिये 10 दिन का समय दिया है।

सूत्रों के अनुसार कर्जदाताओं ने अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर अपनी याचिका में एनसीएलटी के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया है।

सीओसी ने इस साल जनवरी में ऋण शोधन प्रक्रिया के तहत डीएचएफएल पिरामल समूह को बेचने के पक्ष में मतदान किया।

भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने अपनी मंजूरी दे दी है। एनसीएलटी से अंतिम मंजूरी की प्रतीक्षा है।

पिछले साल वधावन ने सीओसी को अपनी निपटान पेशकश सौंपी थी। समिति ने विश्वसनीयता की कमी और प्रस्तावित संपत्ति बिक्री को लेकर मूल्यांकन का हवाला देते हुए उसे खारिज कर दिया था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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