लाइव न्यूज़ :

सीमेंट कंपनियों पर CCI की बड़ी कार्रवाई: भारत की विकास रफ्तार के लिए पारदर्शिता और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जरूरी

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: July 4, 2025 21:27 IST

सीसीआई ने डालमिया भारत सीमेंट्स और श्री दिग्विजय सीमेंट्स को आदेश के आठ सप्ताह के भीतर बैलेंस शीट और लाभ-हानि खाते सहित अपने ऑडिट किए गए वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है।

Open in App

नई दिल्ली: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने सीमेंट कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई की है, जिसके तहत आयोग ने आदित्य बिड़ला की कंपनी अल्ट्राटेक (जो अब दक्षिण स्थित सीमेंट कंपनी इंडिया सीमेंट्स की मालिक है), दो अन्य निर्माताओं औ उनके अधिकारियों को वित्तीय दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश उसके महानिदेशक द्वारा अपनी जांच में प्रतिस्पर्धा मानदंडों का उल्लंघन पाए जाने के बाद दिया गया है। 

सीसीआई ने डालमिया भारत सीमेंट्स और श्री दिग्विजय सीमेंट्स को आदेश के आठ सप्ताह के भीतर बैलेंस शीट और लाभ-हानि खाते सहित अपने ऑडिट किए गए वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है। इसने अल्ट्राटेक को अपनी सहायक कंपनी इंडिया सीमेंट्स के लिए वित्त वर्ष 2015 से वित्त वर्ष 2019 तक के पांच साल के वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, जबकि डालमिया भारत सीमेंट्स और श्री दिग्विजय सीमेंट्स को वित्त वर्ष 2011 से वित्त वर्ष 2019 तक के नौ साल के वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

इसके अलावा, सीसीआई ने उनके अधिकारियों को जांच रिपोर्ट पर औपचारिक प्रतिक्रियाओं के साथ-साथ पांच साल के लिए विस्तृत वित्तीय और आयकर रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है। अल्ट्राटेक सीमेंट्स और डालमिया सीमेंट भारत को भेजी गई ईमेल का जवाब खबर लिखे जाने तक नहीं मिला।

सीसीआई का यह निर्देश ओएनजीसी द्वारा दायर की गई शिकायत पर आया है, जिसमें उसके टेंडरों में कार्टेलाइजेशन का आरोप लगाया गया था। इसके बाद, निष्पक्ष व्यापार नियामक ने 18 नवंबर, 2020 को अपनी जांच इकाई के महानिदेशक को इस मुद्दे की जांच करने का निर्देश दिया था। महानिदेशक ने 18 फरवरी, 2025 को अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें प्रतिस्पर्धा नियमों का उल्लंघन पाया गया था।

इसने पाया कि अल्ट्राटेक की सहायक कंपनी इंडिया सीमेंट्स, श्री दिग्विजय सीमेंट और डालमिया सीमेंट के साथ मिलकर उमाकांत अग्रवाल नामक एक बिचौलिए के साथ प्रतिस्पर्धा-विरोधी मिलीभगत में लिप्त थी। बाद में, 26 मई, 2025 को सीसीआई ने जांच रिपोर्ट पर विचार किया और चार पन्नों के आदेश में सीमेंट निर्माता को पीएसयू द्वारा कथित उल्लंघनों की बिक्री से प्राप्त आय प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

सीसीआई नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि कंपनियां समय-सीमा के भीतर वित्तीय विवरण प्रस्तुत नहीं करती हैं या अधूरी/झूठी जानकारी देती हैं, तो वे अधिनियम की धारा 45 के तहत उत्तरदायी होंगी। इससे पहले, दिसंबर 2024 में, अल्ट्राटेक सीमेंट्स ने इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड के प्रमोटरों और प्रमोटर समूह संस्थाओं से 32.72 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की थी। आदित्य बिड़ला समूह की फर्म, जिसने पहले ही बाजार से 22.77 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल कर ली थी, तमिलनाडु स्थित कंपनी की प्रमोटर बन गई।

 

टॅग्स :CCI
Open in App

संबंधित खबरें

कारोबार2274.2 करोड़ रुपये का जुर्माने का भुगतान नहीं किया, गूगल को सीसीआई से मांग नोटिस मिला

कारोबारसीसीआई के 936.44 करोड़ रुपये जुर्माने के एक दिन बाद गूगल की प्रतिक्रिया आई सामने, कंपनी ने कही ये बात

कारोबारगूगल पर एक और एक्शन, सीसीआई ने 936.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया, जानें कारण

टेकमेनियाभारत में तेजी से बढ़ रही डिजिटल अर्थव्यवस्था के बीच इस बाजार की गड़बड़ियों को तुरंत ठीक करने की जरूरत: सीसीआई

टेकमेनियाCCI की जांच में गूगल प्ले स्टोर बिलिंग नीति पाई गई 'अनुचित' और 'भेदभावपूर्ण', जल्द सुनाया जाएगा फैसला

कारोबार अधिक खबरें

कारोबारIndiGo Crisis: इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने फ्लाइट कैंसिल होने पर माफी मांगी, कहा- बताया कब स्थिति हो जाएगी सामान्य

कारोबारRBI Monetary Policy: 25 बेसिस पॉइन्ट की कटौती, लोन में सुविधा; जानें आरबीआई की MPC बैठक की मुख्य बातें

कारोबारShare Market Today: RBI के ब्याज दर कटौती से शेयर बाजार में तेजी, घरेलू शेयरों ने पकड़ी रफ्तार

कारोबारPetrol-Diesel Price Today: टंकी फूल कराने से पहले यहां चेक करें तेल के लेटेस्ट दाम, जानें कहां मिल रहा सस्ता ईंधन

कारोबारGPS Spoofing: 'इसे हल्के में मत लो!' अंकुर चंद्रकांत का अलर्ट हुआ वायरल, कौन हैं निशाने पर?