नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कई वेबसाइटों और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म 'जवान' से संबंधित किसी भी स्टिल, गाने, ऑडियो और वीडियो क्लिप को बिना उचित लाइसेंस के कॉपी करने, रिकॉर्ड करने, प्रदर्शित करने या जारी करने से रोक लगा दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने यूट्यूब, ट्विटर और रेडिट को प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संदर्भित सभी उल्लंघनकारी सामग्री और क्लिप को तुरंत ब्लॉक करने और हटाने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने कहा, सिनेमैटोग्राफिक फिल्म 'जवान' या उसके किसी भी हिस्से से संबंधित ऑडियो / वीडियो क्लिप, गाने, रिकॉर्डिंग या अन्य मालिकाना जानकारी, वादी से उचित लाइसेंस के बिना किसी भी माध्यम से प्रतिवादी, साथ ही साथ उनकी ओर से काम करने वाले सभी अन्य लोगों को कॉपी करने, रिकॉर्डिंग करने, पुनरुत्पादन करने, रिकॉर्डिंग की अनुमति देने, प्रसारण करने, संचार करने या वितरण, दोहराव, प्रदर्शन या रिलीज़ के लिए उपलब्ध कराने, किसी भी तरीके से प्रदर्शित करने या खेलने से रोक दिया जाता है।
दरअसल, इससे पूर्व यह आरोप लगाया गया था कि फिल्म के क्लिप और चित्र पहले से ही इंटरनेट पर विभिन्न प्लेटफार्मों पर उपलब्ध हैं, हालांकि फिल्म के किसी भी हिस्से को प्रसारित या प्रसारित करने के लिए, आज तक, किसी भी संस्था को वादी द्वारा कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है।
यह फिल्म 2 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। हाईकोर्ट ने मुकदमे में प्रतिवादियों को समन भी जारी किया और मामले को 7 जुलाई को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। अदालत ने 25 अप्रैल को पारित और गुरुवार को उपलब्ध कराए गए आदेश में कहा, "यह आदेश सुनवाई की अगली तारीख तक लागू रहेगा।"