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तांडव मेकर्स को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, गिरफ्तारी पर रोक लगाने से किया इनकार

By अमित कुमार | Updated: January 27, 2021 19:35 IST

सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता जीशान अयूब, अमेजन प्राइम वीडियो (इंडिया) और तांडव के निर्माताओं को उनके खिलाफ दर्ज कई एफआईआर में गिरफ्तारी से सुरक्षा देने से इनकार कर दिया है।

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ठळक मुद्देआरोपियों को 20 जनवरी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने तीन सप्ताह की अवधि के लिए गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की थी।आरोपी सभी मामलों में सुरक्षा की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। 'तांडव' में बॉलीवुड कलाकारों सैफ अली खान, डिपंल कपाडि़या और मोहम्मद जीशान अयूब आदि ने काम किया है।

वेबसीरीज तांडव में हिंदू देवताओं पर आपत्तिजनक दृश्यों को दिखाए जाने को लेकर घिरे अभिनेता, निर्माताओं और अमेजन प्राइम इंडिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा, ''आपके अभिव्यक्ति की आजादी असीमति नहीं है।''  सुप्रीम कोर्ट ने  गिरफ्तारी से किसी भी तरह की सुरक्षा देने से इनकार कर दिया है। 

शीर्ष कोर्ट ने कहा कि अग्रिम जमानत या एफआईआर रद्द कराने के लिए वे हाईकोर्ट में गुहार लगाएं। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर। सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम। आर। शाह की पीठ ने तांडव वेबसीरीज के अभिनेता और निर्माताओं की ओर से उनके खिलाफ 6 राज्यों में दर्ज एफआईआर को क्लब करने की मांग पर नोटिस जारी किया है। साथ ही पीठ ने अंतरिम जमानत देने की अपील ठुकरा दी। 

वेबसीरीज के अभिनेता और निर्माता धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और धर्म के अपमान को लेकर आपराधिक मामलों से घिरे हुए हैं, जोकि भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए और 295 के तहत दंडनीय अपराध है। पीठ ने कहा, ''आपके अभिव्यक्ति की आजादी असीमित नहीं है। आप ऐसे चरित्र की भूमिका नहीं निभा सकते जो किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाए।'' 

महाराष्ट्र सहित 6 राज्यों को नोटिस: न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अगुवाई वाली पीठ वेबसीरीज 'तांडव' के निर्देशक अली अब्बास जफर, अमेजन प्राइम इंडिया की प्रमुख अपर्णा पुरोहित और निर्माता हिमांशु मेहरा, शो के लेखक गौरव सोलंकी और अभिनेता जीशान अयूब की तीन अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने इन याचिकाओं पर महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली और बिहार से जवाब मांगे हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी।  (ब्यूरो इनपुट के साथ)

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