काला हिरण केस में अभिनेता सलमान खान को जोधपुर कोर्ट दोषी करार दिया था । इसके अलावा बाकी सारे आरोपी सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम को बरी कर दिया गया था। लेकिन अब इन सबको नोटिस भेजा गया है।
राजस्थान हाई कोर्ट ने सीजेएम अदालत द्वारा बरी किए जाने के खिलाफ सरकार की ओर से दायर याचिका पर सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम, तब्बू और दुष्यंत सिंह को नए नोटिस जारी किए हैं। इस मामले में अब 8 हफ्ते बाद सुनवाई की जाएगी।
कोर्ट ने किया था बरी
काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर कोर्ट ने सलमान खान को जोधपुर कोर्ट ने इस आरोप में दोषी करार दिया था। इसके अलावा बाकी सारे आरोपी सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम को बरी कर दिया गया था। 2 अक्टूबर, 1998- बिश्नोई गांव के लोगों ने सलमान खान और हम साथ साथ हैं के उनके को-एक्टर्स के खिलाफ केस दर्ज करवाया था।
क्या है पूरा मामला
साल 1998 के अक्टूबर में जोधपुर में फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग हो रही थी। आरोप के मुताबिक शूटिंग के दौरान सलमान अपने साथी कलाकारों के साथ जोधपुर में शिकार खेलने गए। जहां साथी कलाकारों के उकसाने के बाद सलमान ने चिंकारा और काले हिरणों का शिकार किया। सलमान पर आरोप यह भी है कि जिन हथियारों से शिकार किया गया उसका लाइसेंस पहले ही खत्म हो चुका था।
विश्नोई समाज के लोगों के विरोध के बाद 15 अक्टूबर 1998 को सलमान खान और उनके साथी कलाकारों के खिलाफ वन विभाग ने जोधपुर में चार केस दर्ज कराए। चार केस में तीन काले हिरण के शिकार को लेकर है, वहीं एक केस आर्म्स एक्ट के तहत हुआ था। सलमान पर हिरणों को गोली मारने का और सैफ समेत तीनों एक्ट्रेस पर उन्हें उकसाने का आरोप है।