लाइव न्यूज़ :

बिहारः कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट से राहत, 12 जनवरी 2024 तक कोर्ट में पेशी पर लगी रोक

By एस पी सिन्हा | Published: July 04, 2023 4:24 PM

पटना की एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को सशरीर कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया था। निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए राहुल ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

Open in App
ठळक मुद्देकोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को दी गई राहत को बरकरार रखा है।सुशील कुमार मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ पटना सिविल कोर्ट स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में मानहानि का मामला दर्ज कराया था।राहुल गांधी के ऊपर मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी करने का आरोप है।

पटनाः कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में पटना हाईकोर्ट से राहत मिली है। मामले में अगली सुनवाई 12 जनवरी 2024 को होगी। उन्होंने पटना की एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को दी गई राहत को बरकरार रखा है।

पटना की एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को सशरीर कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया था। निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए राहुल ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दरअसल, भाजपा सांसद और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ पटना सिविल कोर्ट स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में मानहानि का मामला दर्ज कराया था।

राहुल गांधी के ऊपर मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी करने का आरोप है। राहुल गांधी ने कार्नाटक में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरनेम वाले लोगों को चोर बताया था। एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को 12 अप्रैल को कोर्ट में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराने को कहा गया था।

हालांकि उस दिन राहुल गांधी कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सके थे। राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट को बताया था कि अत्यधिक व्यस्तता के कारण राहुल गांधी पटना नहीं आ सके, इसपर एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें 25 अप्रैल को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया था।

कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के लिए राहुल गांधी की तरफ से पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए नीचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दिया था। हाई कोर्ट ने 15 मई तक नीचली अदालत की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।

15 मई को राहुल गांधी की याचिका पर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई थी। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक राहत को बरकरार रखने का निर्देश दिया था। आज फिर से इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने राहुल गांधी को पेशी से छूट के अपने पुराने फैसले को बरकरार रखा है।

टॅग्स :Rahul Guptaपटनाकोर्टcourt
Open in App

संबंधित खबरें

भारतVIDEO: उत्तर पूर्वी दिल्ली में कन्हैया कुमार पर हमला, बीजेपी प्रतिद्वंद्वी मनोज तिवारी पर लगाया हमले का आरोप

भारतNitish Kumar On Lalu Yadav Family: बेटा नहीं हो रहा था, 9-9 बच्चा पैदा कर दिए..., सीएम नीतीश ने लालू यादव परिवार पर किया हमला, देखें वीडियो

भारतAlamgir Alam Resignation: ग्रामीण विकास मंत्री और कांग्रेस नेता आलम ने दिया इस्तीफा, चंपई सोरेन कैबिनेट में थी नंबर दो की हैसियत, ईडी ने कई खुलासे किए...

भारतLok Sabha Elections 2024: 20 मई को शाम पांच बजे तक नोटिस पर जवाब दें, भाजपा उम्मीदवार गंगोपाध्याय पर एक्शन, मुख्यमंत्री बनर्जी के खिलाफ टिप्पणी

भारतParliament House Complex 2024: संसद सौध में आपका स्वागत है माननीय, 'महा' तैयारी शुरू, बैटरी चालित वाहन, अतिथि गृह और वेस्टर्न कोर्ट हॉस्टल में रंग रोगन, यहां जानें क्या-क्या...

बिहार अधिक खबरें

बिहारबोधगया स्थित महाबोधि मंदिर में रखे दान पेटी से बौद्ध भिक्षु ने चुरा लिया रूपया, वीडियो हुआ वायरल

बिहारतेजस्वी यादव की रैली में PM नरेंद्र मोदी का भाषण! स्पीकर से सुनाए गए प्रधानमंत्री के सभी वादे, देखिए

बिहारसारण लोकसभा सीट से 'लालू प्रसाद यादव' ने किया नामांकन, राजद उम्मीदवार रोहिणी आचार्य को चुनौती देंगे

बिहारपूर्णिया में पप्पू यादव ने बढ़ाई राजद की परेशानी, तेजस्वी यादव करेंगे कैंप, यादव और अल्पसंख्यक मतदाताओं को रिझाएंगे

बिहारLok Sabha Election 2024: बिहार के पूर्णिया में मुकाबला हुआ दिलचस्प, पप्पू यादव के आगे NDA और महागठबंधन का छूटा पसीना