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पाकिस्तान : पूर्व पत्नी का ऑनलाइन उत्पीड़न करने के जुर्म में व्यक्ति को 12 साल की जेल

By भाषा | Updated: June 18, 2021 10:43 IST

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कराची, 18 जून कराची की एक अदालत ने पूर्व पत्नी को ऑनलाइन परेशान करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 12 साल जेल की सजा सुनाई है।

अदालत ने अरशद हादी को 2016 में फेसबुक पर फर्जी अकाउंट बनाने और पूर्व पत्नी की अभद्र तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करने का दोषी करार दिया। उसपर 30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जिला और सत्र न्यायाधीश (पूर्व) खालिद हुसैन शाहानी ने दोनों पक्ष की दलीलें सुनने और साक्ष्य रिकॉर्ड करने के बाद यह फैसला सुनाया।

महिला के तलाक लेने के बावजूद उसे परेशान करने पर उसके पिता ने संघीय जांच एजेंसी की साइबर अपराध शाखा में हादी के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी थी। पति की अमानवीय गतिविधियों के कारण महिला ने उससे तलाक मांगा था।

सरकारी अभियोजक ने बताया कि शारजाह में रहने के दौरान आरोपी ने हमला और हत्या की धमकी देकर अपनी पत्नी की आपत्तिजनक तस्वीरें ली थीं और वीडियो बनाया था। उसका मकसद इन तस्वीरों और वीडियो के जरिये पत्नी को ब्लैकमेल करना था।

अभियोजक ने बताया कि 2016 में महिला के फिर से शादी करने की बात पता चलने के बाद से वह उसका ऑनलाइन उत्पीड़न कर रहा था। उन्होंने बताया, ‘‘उसने फर्जी फेसबुक आईडी से पीड़िता के आपत्तिजनक वीडियो उसके पिता और बहन को भेज दिये। ’’ उन्होंने बताया कि आरोपी ने कबूल किया है कि वह इस फर्जी फेसबुक आईडी का इस्तेमाल करता था और उससे ‘‘अश्लील एवं अभद्र संदेश’’ भेजता था।

अभियोजनकर्ता ने बताया कि जांच अधिकारियों ने आरोपी का लैपटॉप, एक मोबाइल फोन, एक टैबलेट और एक इंटरनेट उपकरण जब्त कर उनसे सारे डेटा बरामद कर लिए हैं।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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