Viral Video: बेंगलुरु की सड़क पर चल रही तेज रफ्तार कार का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। चार युवक चलती कार की सनरूफ और खिड़कियों से लटकते हुए डांस कर रहे हैं जिसका वीडियो सड़क पर चल रहे अन्य लोगों ने बना लिया। इस सनसनीखेज वीडियो के सामने आने के बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है।
सोशल मीडिया पर यूजर्स हैरान हैं और कई तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। यह घटना कथित तौर पर एनएच 7 पर हुई, जिसे एयरपोर्ट रोड भी कहा जाता है।
वीडियो में कई वाहनों की आवाजाही के साथ एक हलचल भरा रास्ता दिखाया गया है। ट्रैफिक के बीच इलेक्ट्रिक सनरूफ से लैस होंडा सिटी सेडान देखी गई। उम्मीदों के विपरीत, केवल एक नहीं बल्कि दो व्यक्ति उपलब्ध सीमित जगह को धता बताते हुए सनरूफ के बाहर खड़े होने में कामयाब रहे।
एक अन्य व्यक्ति दाहिनी ओर की पिछली खिड़की पर बैठा था, जो पीछे की खिड़की के फ्रेम पर बैठा था, उत्साहपूर्वक अपने साथियों के साथ बातचीत कर रहा था।
इसके अलावा, एक चौथे व्यक्ति ने पीछे की बायीं खिड़की से बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उसे संघर्ष करना पड़ा और वह कार में पीछे हट गया। इतना ही नहीं सनरूफ पर खड़े व्यक्तियों को चलती गाड़ी के ऊपर बेशर्मी से नाचते देखा गया। यह घटना परेशान करने वाली थी जिसमें सड़क सुरक्षा को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं।
आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार
वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और तुरंत कार्रवाई की। चिक्काजला ट्रैफिक पुलिस ने चार लोगों को पकड़ लिया, जिनकी पहचान ड्राइवर सलमान फारिस (23) के साथ उसके दोस्तों नसीम अब्बास (21), सलमानुल फारिस (20) और केरल के मोहम्मद नुसैफ (21) के रूप में हुई, जो शहर के विभिन्न कॉलेज पढ़ाई कर रहे थे। पुलिस उपायुक्त सचिन पी घोरपड़े आईपीएस ने इस घटना को संबोधित करते हुए कहा, “चिक्कजला ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के ट्विटर (एक्स) अकाउंट पर, तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के संबंध में वीडियो अपलोड किया गया था जिसमें 4 लड़कों को बैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे सड़क पर कार की खिड़कियों और सनरूफ के बाहर निकलते हुए पाया गया था।"
आरोपियों पर एमवी (मोटर वाहन) अधिनियम की धारा 184 (खतरनाक ड्राइविंग) के साथ-साथ धारा 279 (तेज या लापरवाही से ड्राइविंग के माध्यम से मानव जीवन को खतरे में डालना) और 283 (सार्वजनिक रास्ते में खतरा या बाधा पैदा करना) के तहत आरोप हैं।