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लुंगी-चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर नहीं कटेगा चालान, नितिन गडकरी ने ट्वीट कर इन अफवाहों से किया सावधान

By पल्लवी कुमारी | Updated: September 26, 2019 10:33 IST

नया मोटर व्हीकल एक्ट एक सितंबर 2019 से लागू हुआ है। नियम के लागू होने के बाद से कई चालान को लेकर कई अफवाह भी उड़ी है। पहले की तुलना में नए मोटर व्हीकल एक्ट में चालान की राशि 10 गुना तक बढ़ाई गई है।

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ठळक मुद्देनए मोटर व्हीकल कानून के लागू होते ही देश में हजार से लेकर लाखों रुपये तक चालान काटा जा चुका है।पिछले दिनों कई ऐसी खबरें आई जिसमें दावा किया जा रहा था कि हॉफ शर्ट, लूंगी बनयान, चप्पल पहन कर गाड़ी चलाने चालान काटा जाएगा।

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नए  मोटर व्हीकल कानून लागू होने के बाद चालान को लेकर उड़ रहे अफवाहों से लोगों को सावधान किया है। पिछले दिनों कई ऐसी खबरें आई जिसमें दावा किया जा रहा था कि हॉफ शर्ट, लूंगी बनयान, चप्पल पहन कर गाड़ी चलाने पर नए मोटर वाहन संशोधन विधेयक के तहत चालान काटे जा रहे हैं। ट्वीट में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इन अफवाहों का खंडन किया है।  

नितिन गडकरी की ऑफिस की ओर से जारी ट्वीट में लिखा गया है,''अफवाहों से सावधान हो जाए, नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आधी बांह की शर्ट पहनकर गाड़ी चलाने और लुंगी बनयान में गाड़ी चलाने, चप्पल पहन कर गाड़ी चलाने, गाड़ी में एक्स्ट्रा बल्ब रखने,  गाड़ी का शीशा गंदा होने पर चालान कटने का प्रावधान नहीं है।'' ये ट्वीट 25 सितंबर को किया गया है। 

इससे पहले 24 सितंबर को नितिन गडकरी ने अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल पर देश के नामी मीडिया संस्थान की खबर की हेडलाइन शेयर करते हुए लिखा,  ''मुझे खेद है, आज फिर हमारे मीडिया के कुछ मित्रों ने सड़क सुरक्षा कानून जैसे गम्भीर विषय का मजाक बनाया है। मेरा सबसे आह्वान है, लोगों की जिंदगी से जुड़े इस गम्भीर मसले पर इस प्रकार गलत जानकारी फैला कर लोगों में भ्रम ना पैदा करें। 

मोटर वाहन संशोधन विधेयक-2019 एक सितंबर 2019 से लागू किया गया है। नए मोटर व्हीकल कानून के लागू होते ही देश में हजार से लेकर लाखों रुपये तक चालान काटा जा चुका है। देश में इस कानून के लागू होने के बाद से लोगों में काफी गुस्सा है। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस कानून की सराहना कर रहे हैं।  

टॅग्स :नितिन गडकरीमोटर व्हीकल अधिनियम
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