लाइव न्यूज़ :

किसानों को कुचलने के आरोपी मंत्री-पुत्र की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने की रद्द

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: April 18, 2022 11:54 IST

Open in App
Supreme Court on Lakhimpur Kheri Case । लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में हत्या के आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हाईकोर्ट का आदेश अप्रासंगिक टिप्पणियों पर आधारित है।
टॅग्स :लखीमपुर खीरी हिंसाBJPयोगी आदित्यनाथ
Open in App

संबंधित खबरें

भारतक्या बीजेपी में शामिल होंगे रेवंत रेड्डी? तेलंगाना सीएम को लेकर निज़ामाबाद के सांसद धर्मपुरी के बयान ने मचाई सनसनीखेज

भारतकौन थे भुवन चंद्र खंडूरी?, देहरादून में निधन

भारतUP: पंचायत चुनाव, ओबीसी आयोग, मेट्रो प्रोजेक्ट एवं अन्य मुद्दों को लेकर योगी मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए अहम फैसले

भारत'नमाज पढ़नी है, आप शिफ्ट में पढ़िए...प्यार से मानेंगे ठीक है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे': एक कार्यक्रम में बोले यूपी सीएम योगी | VIDEO

भारतसीएम डॉ. मोहन ने लिया मंत्रियों से एक-एक काम का हिसाब, जानें सरकार-संगठन के बीच क्या हुई बात?

भारत अधिक खबरें

भारत"सरकार हर आयोजन को सड़क पर करा रही है": सड़कों पर नमाज को लेकर सीएम योगी पर अखिलेश का पलटवार

भारतUjjain: श्री महाकाल मंदिर सभा मंडप में सफाई कर्मी महिला को कुत्ते ने काटा

भारत'चंद दिनों के बलात्कार और दुष्कर्म के चंद आंकड़े दे रहा हूँ': नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आंकड़े जारी कर सम्राट सरकार पर बोला तीखा हमला

भारतविकास प्रक्र‍िया में जनजातीय समाज को शामिल करने प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बनाई नीतियां: मंत्री डॉ. शाह

भारत2020 Delhi riots case: अदालत ने बीमार माँ की देखभाल के लिए उमर खालिद को अंतरिम ज़मानत देने से किया इनकार