भारतीय रेलवे (Indian Railway) रेल मुसाफिरों की सुविधा के लिए समय-समय पर कुछ नए नियमों की घोषणा करते रहता है। आज यानी 1 अप्रैल, 2019 से IRCTC ने दो नये नियमों में बदलाव किये हैं। अगर आप नियमित रूप से ट्रेन में सफर करते हैं, तो आपको इनकी जानकारी जरूर होनी चाहिए। आज इन नियमों के लागू होने से उन यात्रियों के सबसे अधिक फायदा मिलेगा जिन्हें किसी वजह से ट्रेन छुट जाने के बाद नुकसान झेलना पड़ता था।
पहला बदलावपहला बदलाव कनेक्टिंग यात्रा करने वालों के लिए किया गया है। नए नियम के अनुसार, कनेक्टिंग यात्रा के लिए दो टिकट बुक कराने वाले यात्री अपने पीएनआर (PNR) को कनेक्ट करा सकते हैं। इसका यह फायदा होगा कि एक ट्रेन के लेट होने पर दूसरी ट्रेन छूटने की स्थिति में यात्री को एक टिकट का पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। यह नियम सभी क्लास पर लागू होगा।
वहीं एक ही पीएनआर होने पर आप एक पीएनआर को कैंसिल कर दूसरी ट्रेन का भी रिफंड बिना किसी शुल्क के कटे पा सकते हैं। दूसरी ट्रेन का रिफंड मिलना भी आसान हो जाएगा। अगर आप दो ट्रेन बुक करते हैं, तो अब तक आपके नाम पर दो पीएनआर जनरेट होंगे। अब इन दो पीएनआर को लिंक करना आसान होगा। चाहे आपने टिकट ऑनलाइन बुक की हो या काउंटर से टिकट ली हो।
दूसरा बदलावदूसरे नियम के अनुसार मुसाफिरों को बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा मिल रही है। इस सुविधा के तहत रेल यात्री ट्रेन छूटने के चार घंटे पहले अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे। यानी आप चार्ट बनने से पहले अपना स्टेशन बदल सकेंगे। इस नए नियम का फायदा जनरल कोटे के तहत रिजर्वेशन कराने वालों के साथ तत्काल कोटे के तहत टिकट बुक कराने वालों को भी मिलेगा।
इस नियम के तहत जिन मुसाफिरों के पास टिकट की हार्ड कॉपी है, उन्हें ओरिजनेटिंग स्टेशन (जहां से ट्रेन चलना शुरू होती है) पर लिखित में आवेदन करना होगा। जिन यात्रियों के पास ई-टिकट है वे IRCTC की वेबसाइट पर जाकर पहला चार्ट तैयार होने से पहले अपना बोर्डिंग स्टेशन चेंज कर सकते हैं। इसके लिए यात्रियों को कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं देना होगा।