अब आप चर्चित वीडियो मोबाइल ऐप्लीकेशन टिक टॉक (TikTok) डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। ऐसा कदम इसलिए उठाया गया है कि मद्रास हाई कोर्ट की ओर से TikTok पर पाबंदी लगाने के आदेश दिए गए थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले पर स्टे देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद केंद्र सरकार ने गूगल और ऐपल से हटा लेने के लिए कहा था।
बताया गया है कि जिन यूजर्स ने TikTok ऐप अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर रखा है उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी और वे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं, नए यूजर्स इस ऐप को Google प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। हालांकि अभी तक साफ नहीं हो सका है कि गूगल ने Play Store से इसे कितने दिनों के लिए हटाया है।
आपको बता दें कि मद्रास हाई कोर्ट की ओर से TikTok पर पाबंदी लगाने के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था, जिसके बाद सर्वोच्च अदालत ने इस मामले पर स्टे देने से इनकार कर दिया और मामले की सुनावाई मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही है। वहीं, एससी ने इस मामले की सुनवाई 22 अप्रैल के लिए टाल दी है।
मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए 3 अप्रैल को टिक टॉक एप पर बैन लगाने की बात कही थी। कोर्ट ने कहा था कि यह चाइनीज ऐप बच्चों के लिए खतरनाक है।
कोर्ट ने मीडिया कंपनियों पर भी टिक टॉक के वीडियो टेलीकास्ट करने पर रोक लगाई है। टिक टॉक के मालिकाना हक वाली कंपनी बाइटडांस के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बैन पर स्टे की मांग की थी और कहा था कि इससे कंपनी की छवी खराब होगी। मार्केट एनालिसिस फर्म सेंसर टॉवर के मुताबिक, पहली तिमाही में टिक टॉक एपल और एंड्राएड डिवाइस में इंस्टाल किया जाने वाला दुनिया भर में तीसरा ऐप रहा।