नई दिल्ली, 1 मार्च: मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल की जमानत याचिका सुनवाई पर दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को पुलिस के लिए नोटिस जारी किया है। एएनआई के मुताबिक दिल्ली पुलिस को 7 मार्च तक नोटिस का जवाब देना हैं।
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बता दें कि दिल्ली के मुख्य सचिव अंशू प्रकाश के साथ कथित तौर पर हुई मारपीट के मामल में आरोपी देवली सीट से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक प्रकाश जारवाल की जमानत अर्जी मंगलवार को कोर्ट ने खारिज कर दी थी। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि विधायक प्रकाश जारवाल पर आरोप काफी गंभीर हैं। इसके चलते उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है। याचिका में दलील दी गई थी कि जारवाल की पिछले दिनों शादी हुई है इसलिए उन्हे जमानत दे दी जाए। यह दूसरा मौका है जब कोर्ट ने याचिका को खारिज किया है।
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क्या है पूरा मामला?
दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने 19 फरवरी की रात को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास में उनके समक्ष दो विधायकों द्वारा उनके साथ कथित मारपीट की शिकायत की थी, जिसके बाद दो विधायक को गिरफ्तार किया गया था। इन गिरफ्तारियों में प्रकाश जारवाल और अमानतुल्ला खान शामिल थे। दिल्ली पुलिस ने जारवाल को 20 फरवरी और अमानतुल्ला को 21 फरवरी की शाम को गिरफ्तार कर लिया था।