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1 अप्रैल से बदल जाएंगे इनकम टैक्‍स के 8 नियम, इन तीन को जानना है जरूरी

By लोकमत समाचार हिंदी ब्यूरो | Updated: March 24, 2018 14:32 IST

इनकम टैक्‍स से जुड़े 8 नियम बदल जाएंगे, 1 अप्रैल 2018 से इसे लागू कर दिया जाएगा।

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नए वित्त वर्ष में इनकम टैक्स से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने  जा रहे हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फाइनेंस एक्‍ट के तहत इन नियमों में बदलाव करने का निर्देश दिया है। आगामी एक अप्रैल से इनकम टैक्‍स से जुड़े बदलने वाले 8 नियमों में इन तीन खास को जानना है जरूरी।

स्टैंडर्ड डिडक्शन 

बजट 2018 में सैलरी में 40,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का प्रावधान है। इस प्रवधान के तहत सैलरीड क्‍लास की टैक्‍सेबल इनकम में से 40,000 रुपए कम हो जाएंगे। स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन से 2.5 करोड़ कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।

3 से बढ़ाकर 4 फीसदी सेस

वित्त मंत्री ने बजट 2018 में एजुकेशन एंड हेल्‍थ सेक्टर में लगने वाले टेक्स को 3 फीसदी से बढ़ा कर 4 फीसदी कर दिया गया हैं। अब लोगों को कुल इनकम टैक्‍स पर पहले के मुकाबले 1 फीसदी अतिरिक्त फीसदी सेस देना होगा। 

इक्विटी में इन्वेस्ट करने पर लगेगा लॉग टर्म कैपिटल गेन टैक्‍स 

अगर आप इक्विटी लिंक्‍ड फंड या शेयर बाजार फंडों मे इन्वेस्ट कर एक साल में 1 लाख से अधिक की कमाई करते है तो इस पर 10 फीसदी लॉग टर्म कैपिटल गेन टैक्‍स लगेगा। अगर आप ऐसे एनपीएस अकाउंट होल्‍डर हैं जो सैलरी क्‍लास से नहीं है और अपना अकाउंट क्‍लोज करते हैं तो फिर कुल फंड की 40 फीसदी राशि पर टैक्‍स नहीं देना होगा। यह सुविधा नॉन सैलरी क्‍लास के अकाउंट होल्‍डर्स को मिलेगी। सीनियर सिटीजंस के लिए अब एक साल में बैंक में जमा राशि पर मिलने वाले 50,000 रुपए तक के इंटरेस्‍ट पर टैक्‍स नहीं लगेगा। बजट से पहले टैक्‍स छूट की लिमिट 10,000 रुपए थी। ज्यादातर देखा जाता है सीनियर सिटीजंस अपनी सेविंग बैंकों में जमा करते हैं और अपने खर्च के लिए काफी हद तक इंटरेस्‍ट इनकम पर निर्भर रहते हैं। इस बदलाव से सीनियर सिटीजंस को काफी फायदा होगा।

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