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इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा बेहद आसान, ITR फॉर्म में पहले से भरी मिलेंगी ये जानकारी

By स्वाति सिंह | Updated: July 5, 2019 08:55 IST

आयकर विभाग ने टीडीएस प्रमाणपत्र यानी फॉर्म 16 में बदलाव किया है। इसमें घर से आय और अन्य नियोक्ताओं से प्राप्त पारितोषिक समेत विभिन्न बातों को जोड़ा गया है। 

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ठळक मुद्देइनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है।इनकम टैक्स रिटर्न भरना अब बेहद आसान हो गया है।

इनकम टैक्स रिटर्न भरना अब बेहद आसान हो गया है। दरअसल, अब इनकम टैक्स फॉर्म में सैलरी और टीडीएस (TDS) की जानकारी पहले से ही भरी हुई होगी। इसके अलावा विभाग आपके पैन, टीडीएस और पिछले साल के आईटीआर के आधार पर ही ये जानकारियां देगा। साथ ही इस बार आईटीआर फॉर्म में आपको एफडी द्वारा हुई इनकम की डिटेल्स भी भरी हुई मिलेगी।

मालूम हो कि पहले ये सभी जानकारियां खुद ही भरनी पड़ती थी। अगर फॉर्म में कोई जानकरी गलत है तो आप उसका बदलाव भी कर सकते हैं। लेकिन गलत जानकारी देने पर जुर्माना भी लग सकता है। बता दें कि इस बार इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है।

ये जानकारियां पहले से ही भरी मिलेगी 

- पैन, नाम, जन्म तिथि - टीडीएस और टीसीएस की जानकारी  - पता, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी - एफडी पर ब्याज से हुई आमदनी- घर से होने वाली आमदनी - धारा 89 के तहत मिली कर छूट- बैंक अकाउंट की जानकारी

फॉर्म 16 में हुए ये बदलाव

आयकर विभाग ने टीडीएस प्रमाणपत्र यानी फॉर्म 16 में बदलाव किया है। इसमें घर से आय और अन्य नियोक्ताओं से प्राप्त पारितोषिक समेत विभिन्न बातों को जोड़ा गया है। 

इस तरह से इसे अधिक व्यापक बनाया गया है ताकि कर देने से बचने पर लगाम लगाया जाए। इसमें विभिन्न कर बचत योजनाओं, कर बचत उत्पादों में निवेश के संदर्भ में कर कटौती, कर्मचारी द्वारा प्राप्त विभिन्न भत्ते के साथ अन्य स्रोत से प्राप्त आय के संदर्भ में अलग-अलग सूचना भी शामिल होगी। फॉर्म 16 एक प्रमाणपत्र है जिसे नियोक्ता जारी करते हैं। 

इसमें कर्मचारियों के टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) का ब्योरा होता है। इसे जून के मध्य में जारी किया जाता है और इसका उपयोग आयकर रिटर्न भरने में किया जाता है। 

आयकर विभाग ने फॉर्म 24 क्यू को में भी बदलाव किया है। इसे नियोक्ता भरकर कर विभाग को देते हैं। इसमें गैर-संस्थागत इकाइयों की स्थायी खाता संख्या का अतिरिक्त ब्योरा शामिल होगा जिनसे कर्मचारियों ने मकान बनाने या खरीदने के लिये कर्ज लिया है। इस बारे में नांगिया एडवाइजर्स (एंडरसन ग्लोबल) के निदेशक एस महेश्वरी ने कहा कि फार्म 16 और 24 क्यू में बदलाव किया गया है जिसका मकसद इसे अधिक व्यापक और सूचना देने वाला बनाना है। 

टॅग्स :इनकम टैक्स रिटर्नआयकर विभागआयकरकर बजट
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