वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। बजट पेश करते दौरान वित्त मंत्री ने कहा 'पांच लाख रुपये सालाना से अधिक आय पर ही करदाता कर देनदारी के दायरे में आयेंगे। इसके साथ ही उन्होंने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है।
लेकिन अगर आप सही तरह से कैलकुलेट करें तो 14 लाख तक इनकम पर नहीं लगेगा टैक्स-
होम लोन पर ब्याज 3.5 लाख रुपये
ई-व्हीकल के लोन पर ब्याज 1.5 लाख
80 सी के तहत निवेश 1.5 लाख
स्वास्थ्य बीमा 55000
एनपीएस में निवेश 50000
स्टैंडर्ड डिडक्शन 50000
एजुकेशन लोन 100000 ...........................................कुल डिडक्शन 9.05 लाख........................................... बाकी 5 लाख पर टैक्स 12500 रिबेट 12500 टैक्स देनदारी कुछ नहीं (होम लोन के ब्याज पर 3.5 लाख रुपए की छूट 45 लाख रुपए तक का घर खरीदने पर लागू, छूट 31 मार्च 2020 तक लिए गए लोन पर मिलेगी)