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14 लाख तक की इनकम पर इस तरह बचा सकते हैं टैक्स, जानें पूरा कैलकुलेशन

By स्वाति सिंह | Updated: July 6, 2019 09:12 IST

मोदी सरकार ने बजट में मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि 2 से 5 करोड़ रुपए और 5 करोड़ रुपए से ऊपर की टैक्‍सयोग्‍य आय पर सरचार्ज लगेगा।

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। बजट पेश करते दौरान वित्त मंत्री ने कहा 'पांच लाख रुपये सालाना से अधिक आय पर ही करदाता कर देनदारी के दायरे में आयेंगे। इसके साथ ही उन्होंने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है।

लेकिन अगर आप सही तरह से कैलकुलेट करें तो 14 लाख तक इनकम पर नहीं लगेगा टैक्स- 

होम लोन पर ब्याज            3.5 लाख रुपये 

ई-व्हीकल के लोन पर ब्याज  1.5 लाख 

80 सी के तहत निवेश        1.5 लाख

स्वास्थ्य बीमा                       55000 

एनपीएस में निवेश               50000 

स्टैंडर्ड डिडक्शन         50000 

एजुकेशन लोन          100000 ...........................................कुल डिडक्शन           9.05 लाख........................................... बाकी 5 लाख पर टैक्स   12500 रिबेट                            12500 टैक्स देनदारी                  कुछ नहीं (होम लोन के ब्याज पर 3.5 लाख रुपए की छूट 45 लाख रुपए तक का घर खरीदने पर लागू, छूट 31 मार्च 2020 तक लिए गए लोन पर मिलेगी)

मौजूदा इनकम टैक्स स्लैब                        इनकम                                    टैक्स 250000 रुपये तक                   NIL 250000 से 500000 रु.             5%500001 से 1000000 रु.           20%1000000 रु. से अधिक              30 % 

टॅग्स :आयकरकर बजटसंसद बजट सत्र
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