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30 जून तक आधार-पैन कार्ड लिंक करा लें नहीं तो आपको होंगी ये दिक्कतें

By निखिल वर्मा | Updated: June 16, 2020 13:12 IST

अगर आपने पैन कार्ड को आधार (Aadhaar) से लिंक नहीं किया तो इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 139AA के तहत आपका पैन निष्क्रिय माना जाएगा.

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ठळक मुद्देपैन कार्ड लिंक नहीं होने की स्थिति में आप ऑनलाइन ITR फाइल नहीं कर पाएंगे. आयकर विभाग ने करदाताओं को ऑप्शन दिया है कि वह SMS के जरिए भी आधार-पैन को लिंक कर सकते हैं. आधार के जरिये तत्काल ई-पैन जारी करने की सेवा शुरू

कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते अगर आपने अभी तक पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक नहीं किया तो जरूर कर लें। केंद्र सरकार के नए नियमों के तहत आधार को पैन से लिंक करना जरूरी है।  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मार्च महीने में आधार और पैन कार्ड लिंक की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी है। पहले आधार-पैंक लिंक की आखिरी तारीख 31 मार्च 2020 थी।

क्यों जरूरी है आधार-पैन लिंक

अगर आपने पैन कार्ड से आधार से नहीं जोड़ा तो आपका PAN Card कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा। इससे आप इनकम टैक्स, निवेश या लोन आदि से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। इन सब कामों के लिए पैन से आधार का लिंक कराना बेहद जरूरी है।

लिंक नहीं करने पर जुर्माना का प्रावधान

पहले 31 मार्च 2020 तक पैन-आधार लिंक कराना जरूरी था। सरकारी आदेश के अनुसार आप अगर आधार-पैन लिंक नहीं कराते हैं तो आपका परमानेंट अकाउंट (PAN) नंबर निष्क्रिय का इनएक्टिव हो जाएगा। इसके बाद किसी भी जरूरी ट्रांजैक्शन के लिए पैन नंबर देने पर आप पर 10 हजार रुपये जुर्माना लग सकता है। इससे पहले आधार-पैन लिकिंग डेडलाइन 31 दिसंबर 2019 थी जिसे बढ़ाकर 31 मार्च 2020 किया गया था।

सीबीडीटी के मुताबिक एक बार पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो यह मान लिया जाएगा कि व्यक्ति के पास पैन नहीं है। हालांकि, पैन के निष्क्रिय होने पर आपके पहले किए हुए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

आधार के जरिये तत्काल ई-पैन जारी करने की सेवा शुरू

यह सुविधा उन पैन आवेदकों को उपलब्ध होगी जिनके पास वैध आधार नंबर है और उनका मोबाइल नंबर आधार के साथ जुड़ा है। आवंटन की प्रक्रिया दस्तावेज रहित होगी और आवेदकों को इलेक्ट्रानिक पैन नि:शुल्क जारी किया जाएगा। परीक्षण के आधार पर तत्काल पैन आवंटन के ‘बीटा संस्करण’ की शुरुआत 12 फरवरी, 2020 को आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर हुई थी। उसके बाद से 25 मई, 2020 तक 6,77,680 पैन जारी किए।

सीबीडीटी ने कहा कि 25 मई, 2020 तक करदाताओं को 50.52 करोड़ पैन जारी किए गए हैं। इनमें से 49.39 करोड़ व्यक्तिगत लोगों को जारी किए गए हैं, जिसमें से 32.17 करोड़ आधार से जुड़े हैं। 

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