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शिवसेना (यूबीटी) नेता अनिल परब के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, रिजॉर्ट और जमीन को कब्जे में लिया

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: July 19, 2023 22:05 IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को बताया कि शिवसेना (यूबीटी) नेता अनिल परब और अन्य के खिलाफ तटीय नियमन कानून में कथित अनियमितता से जुड़े धनशोधन मामले की जांच के तहत महाराष्ट्र के रत्नागिरी स्थित बीच रिजॉर्ट और इसकी भूमि को ‘अपने कब्जे’ में ले लिया है जिसकी कीमत करीब 10.2 करोड़ रुपये है।

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ठळक मुद्देअनिल परब के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाईरिजॉर्ट और इसकी भूमि को अपने कब्जे में ले लिया तटीय नियमन कानून में कथित अनियमितता से जुड़े मामले में हुई कार्रवाई

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने शिवसेना (यूबीटी) नेता अनिल परब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को बताया कि शिवसेना (यूबीटी) नेता अनिल परब और अन्य के खिलाफ तटीय नियमन कानून में कथित अनियमितता से जुड़े धनशोधन मामले की जांच के तहत महाराष्ट्र के रत्नागिरी स्थित बीच रिजॉर्ट और इसकी भूमि को ‘अपने कब्जे’ में ले लिया है जिसकी कीमत करीब 10.2 करोड़ रुपये है।

संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा, "यह कदम इन संपत्तियों की कुर्की को लेकर एक जून 2023 को पीएमएलए के तहत जारी आदेश की माननीय निर्णायक प्राधिकारी द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद उठाया गया।" ईडी ने रत्नागिरी के दापोली में गाटा संख्या 446 की भूमि पर निर्मित साई रिजॉर्ट एनएक्स को इस साल के जनवरी में कुर्क किया था। 

अनिल परब (58) उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के साथ हैं और पूर्व में उन्होंने इस रिजॉर्ट से संबंध होने से इनकार किया था। परब महाराष्ट्र विधानमंडल के उच्च सदन,विधान परिषद में तीन बार से शिवसेना के सदस्य हैं और वह परिवहन और संसदीय मामलों का विभाग संभाल चुके हैं। धनशोधन का मामला केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अनिल दत्तात्रेय परब साई रिजॉर्ट, सी कोंच रिजॉर्ट और कुछ अन्य के खिलाफ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के कथित उल्लंघन को लेकर की गई शिकायत और राज्य पुलिस की प्राथमिकी के आधार पर दर्ज किया गया।

पुलिस ने पूर्व मंत्री और अन्य पर महाराष्ट्र सरकार को धोखा देने और नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। ईडी ने आरोप लगाया, "अनिल परब और उनके करीबी सहयोगी सदानंद कदम ने एक साजिश के तहत गैर -विकास क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली कृषि भूमि के एक हिस्से पर दो मंजिला बंगले के निर्माण के लिए महाराष्ट्र के राजस्व विभाग के अधिकारियों से अवैध अनुमति प्राप्त की। इसके बाद, कोस्टल रीजन जोन (सीआरजेड)-III नियमों का उल्लंघन कर उक्त भूमि पर तीन मंजिला साई रिजॉर्ट एनएक्स का निर्माण कर लिया।"

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