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विश्व उपभोक्ता राइट्स दिवस 2020: 15 मार्च को मनाया जाता है उपभोक्‍ता अधिकार दिवस, जानें इसके मायने

By धीरज पाल | Published: March 15, 2020 7:16 AM

उपभोक्‍ता आंदोलन की शुरूआत अमेरिका में रल्प नाडेर द्वारा की गई थी, जिसके परिणाम स्‍वरूप 15 मार्च 1962 को अमेरिकी कांग्रेस में तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के द्वारा उपभोक्ता संरक्षण का विधेयक पेश किया गया। 

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ठळक मुद्देउपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार का समान खरीदने वाला या किसी प्रकार की सेवा लेने वाला व्‍यक्ति उपभोक्‍ता है और उसके अधिकार भी हैं।देश भर में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है।

हर साल 15 मार्च को विश्‍व उपभोक्‍ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। यह दिवस पूरी दुनिया में उपभोक्‍ताओं के अधिकारों के संरक्षण के प्रति एकजुटता और उनके अधिकारों को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1983 में Consumers International ने की थी। इस दिन को मनाने का एक ही कारण था कि ग्राहकों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी हो बहुत से ग्राहकों को अधिकारों की जानकारी न होने के कारण परेशानी उठानी पड़ती हैं। 

बताते चलें कि उपभोक्‍ता आंदोलन की शुरूआत अमेरिका में रल्प नाडेर द्वारा की गई थी, जिसके परिणाम स्‍वरूप 15 मार्च 1962 को अमेरिकी कांग्रेस में तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के द्वारा उपभोक्ता संरक्षण का विधेयक पेश किया गया। 

इस विधेयक में चार विशेष प्रावधान थे-

- उपभोक्ता सुरक्षा के अधि‍कार- सूचना प्राप्त करने का अधि‍कार- उपभोक्ता को चुनाव करने का अधि‍कार- सुनवाई का अधि‍कार

जानें क्या है उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम

उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार का समान खरीदने वाला या किसी प्रकार की सेवा लेने वाला व्‍यक्ति उपभोक्‍ता है और उसके अधिकार भी हैं। जिसे जानने के साथ ही जागरूक होकर उनका लाभ उठाना भी उपभोक्‍ता के अधिकारों में हैं तथा किसी तरह का विवाद होता हैं तो इसके लिए कानुनी निमय भी हैं।

24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस

देश भर में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम आप सभी लोग , किसी ना किसी रूप से उभोक्ता है। फिर चाहे वो थोड़ा सामान खरीदना हो या कोई बड़ी चीज। मगर उपभोक्ता के नाते बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता। या यूं कहें उपभोक्ता होने के नाते हमें अपने अधिकार के बारे में नहीं पता होता। आज इसी उपभोक्ता दिवस पर जानिए अपने अधिकार। 

कौन होता है उपभोक्ता

1986 उपभोक्ता संक्षरण अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो अपने उपयोग के लिए सामान खरीदता है उसे ही उपभोक्ता कहते हैं। मगर आज के मार्केट में कालाबजारी, मिलावट, जमाखोरी, कम नाप-तौल जैसे कई संकट है। मगर चूंकी एक ग्राहक को अपने अधिकार के बारे में पता ही नहीं तो इस सभी चीजों के अगेन्स्ट वह अपनी आवाज नहीं उठा पाता। उन्हें इसी अधिकार को बताने के लिए 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक करने के लिए उपभोक्ता दिवस मनाया जाने लगा। 

टॅग्स :उपभोक्ता संरक्षण विधेयक
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