नए उपभोक्ता कानून में 'अभिनेता और सेलिब्रेटी' होंगे कानूनी शिकंजे से बाहर, 'भ्रामक विज्ञापन करने के लिए असल दोषी कंपनियां'
By एसके गुप्ता | Published: February 20, 2020 09:25 AM2020-02-20T09:25:46+5:302020-02-20T09:25:46+5:30
केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि नए उपभोक्ता संरक्षण कानून के संचालन के लिए एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की स्थापना होनी है. सीसीपीए का गठन मई-2020 तक कर लिया जाएगा.
नए उपभोक्ता संरक्षण कानून में भ्रामक विज्ञापन करने वाले अभिनेता और सेलिब्रेटी सख्त कानूनी कार्रवाई के शिकंजे से बाहर होंगे. केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि भ्रामक विज्ञापन करने के लिए असल दोषी कंपनी है. कंपनी की ओर से अपने उत्पाद का विज्ञापन कराने के लिए अभिनेता या सेलिब्रेटी को जो स्क्रप्टि दी जाती है, कलाकार उसी स्क्रप्टि के आधार पर विज्ञापन में भूमिका अदा करता है.
उन्होंने एक शीतलपेय कंपनी के विज्ञापन में अभिनेता द्वारा पहाड़ या नदी में कूदकर शीतलपेय की बोतल को पीना भ्रामक है और यह जानलेवा उत्प्रेरणा को दर्शाता है. ऐसे विज्ञापनों पर तुरंत रोक लगनी चाहिए. उन्होंने कहा कि ऐसे ही शरीर दर्द और थकान मिटाने के लिए एक गोली को सर्वगुणकारी सिद्घ किया जा रहा है. यह भी भ्रामक विज्ञापन है. मिसलिडिंग विज्ञापन पर कंपनी के खिलाफ भारी जुर्माना राशि लगाने का प्रावधान नए उपभोक्ता संरक्षण कानून में है.
केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि नए उपभोक्ता संरक्षण कानून के संचालन के लिए एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की स्थापना होनी है. सीसीपीए का गठन मई-2020 तक कर लिया जाएगा.
उन्होंने कहा कि आज ई-कॉमर्स सहित देश के विभिन्न औद्योगिक ईकाईयों की ओर से नए कानून पर बातचीत हुई है. उद्योग जगत ने केंद्र सरकार से मांग की है कि उद्योग क्षेत्र से भी एक प्रतिनिधि सीसीपीए में होना चाहिए. पासवान ने उद्योगपतियों की मांग पर उन्हें आश्वस्त किया है कि इस पर विचार किया जाएगा. क्योंकि नए कानून में सीसीपीए और जिला के डीएम को यह अधिकार होंगे कि वह किसी उत्पाद की खराबी पर उसकी पूरी लॉट को बाजार से हटाने के निर्देश जारी कर सकते हैं.