लाइव न्यूज़ :

Waqf Amendment Act: देश में लागू हो गया नया वक्फ कानून 2025, राष्ट्रपति मुर्मू ने दी मंजूरी; काम नहीं आया विपक्ष का दांव-पेंच

By अंजली चौहान | Updated: April 6, 2025 07:38 IST

Waqf Amendment Act: विधेयक का उद्देश्य पिछले अधिनियम की कमियों को दूर करना और वक्फ बोर्डों की दक्षता बढ़ाना, पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार करना और वक्फ रिकॉर्ड के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका बढ़ाना है।

Open in App

Waqf Amendment Act: केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किए वक्फ संशोधन बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी मंजूरी दे दी है। दोनों सदनों में इस बिल को पास किया गया था जिसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी लेना जरूरी था। शनिवार को जारी कानून मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने दोनों विधेयकों को अपनी मंजूरी दे दी है।

राज्यसभा ने शुक्रवार को विधेयक को 128 मतों के साथ पारित कर दिया, जबकि 95 मतों के विरोध में, जबकि लोकसभा ने लंबी बहस के बाद विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसमें 288 सदस्यों ने इसके पक्ष में और 232 ने इसके विरोध में मतदान किया।

संसद ने वक्फ संशोधन विधेयक पास

गौरतलब है कि संसद ने मैराथन और गरमागरम बहस के बाद शुक्रवार (4 अप्रैल) की सुबह वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, "हां में 128 और नहीं में 95, अनुपस्थित शून्य। विधेयक पारित हो गया है।'' मुस्लिम वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024' भी संसद में पारित हो गया है। विधेयक पारित करने के लिए सदन आधी रात के बाद भी बैठा रहा।

पीएम मोदी ने इसे एक महत्वपूर्ण क्षण बताया

इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 का पारित होना एक “महत्वपूर्ण क्षण” है और इससे हाशिए पर पड़े लोगों को मदद मिलेगी, जिन्हें “आवाज और अवसर दोनों से वंचित रखा गया है।”

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "संसद के दोनों सदनों द्वारा वक्फ (संशोधन) विधेयक और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक का पारित होना सामाजिक-आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशी विकास की हमारी सामूहिक खोज में एक महत्वपूर्ण क्षण है। इससे विशेष रूप से उन लोगों को मदद मिलेगी जो लंबे समय से हाशिये पर हैं, जिससे उन्हें आवाज़ और अवसर दोनों से वंचित रखा गया है।" 

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया गया, जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार, वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से संबंधित हितधारकों के सशक्तिकरण, सर्वेक्षण, पंजीकरण और मामले के निपटान की प्रक्रिया में दक्षता में सुधार और वक्फ संपत्तियों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। 

जबकि मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करना है, इसका उद्देश्य बेहतर शासन के लिए आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों को लागू करना है। 

1923 का मुसलमान वक्फ अधिनियम भी निरस्त कर दिया गया। पिछले साल अगस्त में पहली बार पेश किए गए इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के बाद संशोधित किया गया था। यह 1995 के मूल वक्फ अधिनियम में संशोधन करता है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन को सुव्यवस्थित करना है।

टॅग्स :द्रौपदी मुर्मूमुस्लिम लॉ बोर्डभारतमोदी सरकार
Open in App

संबंधित खबरें

विश्वअबू धाबी में रोकी गई ईरानी मिसाइलों के मलबे की चपेट में आने से घायल 12 लोगों में 5 भारतीय शामिल

भारतमाफ कीजिए मुनिश्रीजी, आप गलत बोल गए

पूजा पाठBaisakhi 2026: सिर्फ पंजाब ही क्यों? भारत के इन 5 शहरों में भी दिखती है बैसाखी की रौनक, चेक करें बेस्ट स्पॉट्स

भारतImport Duty Cut: सरकार ने आज से 41 वस्तुओं पर हटाया आयात शुल्क, चेक करें पूरी लिस्ट

भारतऊर्जा संकट में भी आत्मविश्वास कायम रहने का क्या है राज ?

भारत अधिक खबरें

भारतवाराणसी का रोम-रोम हुआ रोमांचित, दर्शकों ने देखा कैसा था सम्राट विक्रमादित्य का सुशासन, देखें Photos

भारतराष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टीः उत्तरार्द्ध में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष

भारतदिल्ली और उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में महसूस हुए भूकंप के झटके, अफगानिस्तान में आया भूकंप

भारतकेंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ग्रीनविच मीन टाईम को महाकाल स्टेंडर्ड टाईम में बदलने पर दिया जोर

भारतदलित समुदाय के 22 फीसदी वोट पर जमीन अखिलेश की निगाह , 14 अप्रैल पर अंबेडकर जयंती पर गांव-गांव में करेगी कार्यक्रम