नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को पत्रकार विनोद दुआ ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई की है। इस दौरान कोर्ट ने कहा है कि विनोद दुआ को सुनवाई की अगली तारीख 6 जुलाई तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। हालांकि दुआ को जांच में शामिल और सहयोग करना होगा। बता दें, विनोद दुआ के यू-ट्यूब चैनल को लेकर हिमाचल प्रदेश में एक स्थानीय बीजेपी नेता द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कराया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व हिमाचल प्रदेश को नोटिस जारी किया है और पत्रकार विनोद दुआ की याचिका पर विस्तृत जवाब मांगा है। कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले में आगे की सुनवाई 6 जुलाई को होनी है।
विनोद दुआ ने अपनी याचिका में देशद्रोह के मामले को रद्द करने की मांग की है। विशेष सुनवाई के तहत न्यायमूर्ति यू यू ललित, एम एम शांतनागौडर और विनीत सरन की पीठ ने आज सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इससे पहले विनोद दुआ के खिलाफ उनके यू-ट्यूब चैनल को लेकर मामले में जांच पर रोक लगा दी गई थी।
बीजेपी की महासू इकाई के अध्यक्ष अजय श्याम द्वारा पिछले महीने दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक दुआ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वोट पाने के लिये 'मौतों और आतंकी हमलों' का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था।