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उप्र: हत्या के मामले में तीन व्यक्तियों को उम्रकैद की सजा

By भाषा | Updated: March 6, 2021 20:24 IST

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फतेहपुर (उप्र), छह मार्च फतेहपुर जिले की एक अदालत ने एक 33 वर्षीय एक व्यक्ति की हत्या के मामले में दोषी पाए गए तीन व्यक्तियों को शनिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई।

जनपद न्यायाधीश ए.के. सिंह की अदालत ने शनिवार को मामले के तीनों दोषियों-- शिवनारायण, रामप्रताप और विश्राम--को उम्रकैद की सजा सुनाई और उन पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

जिले के शासकीय अधिवक्ताा सहदेव गुप्ता ने बताया कि सात फरवरी 2018 की रात करीब आठ बजे बकेवर थाना के नहरामऊ गांव में रामसेवक (33) नाम के व्यक्ति की जमीनी विवाद के चलते हत्या कर दी गई थी।

उन्होंने बताया कि मृतक की पत्नी महबिरिया ने आठ फरवरी को बकेवर थाना में इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कराया था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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