लाइव न्यूज़ :

UP: आज से स्कूलों के बाहर नहीं लगेगी आइसक्रीम-फास्ट फूड की रेहड़ियां, प्रशासन ने लगाया रोक

By आजाद खान | Updated: August 3, 2022 12:38 IST

यह फैसले करने से पहले विभिन्न स्कूलों के नोडल अधिकारियों, शहर के यातायात पुलिस और जिला प्रशासन के बीच काफी बातचीत हुई है। सभी की मंजूरी के बाद ही यह फैसला लिया गया है।

Open in App
ठळक मुद्देयूपी जिला प्रशासन ने स्कूल के बाहर ठेले और रेहड़ियों के लगाने पर रोक लगा दी है। नए नियम के तहत कोई भी स्कूल टाइम में रेहड़िया नहीं लगा सकता, बच्चों को भी हिदायत दी गई है। यातायात को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।

लखनऊ:उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आज से सभी स्कलों के बाहर आइसक्रीम (Ice Cream) और फास्ट फूड (Fast Food) की रेहड़ियां नहीं लगेगी। इसको लेकर जिला प्रशासन ने दिशा-निर्देश जारी करते हुए स्कूलों के बाहर ठेले लगने पर रोक लगा दिया है। इस रोक के पीछे बड़ी कारण ट्रैफिक जाम को बताया जा रहा है। 

दरअसल, यह रोक लगने से पहले विभिन्न स्कूलों के नोडल अधिकारियों, शहर के यातायात पुलिस (Traffic Police) और जिला प्रशासन के बीच काफी चर्चा हुआ था। मामले में काफी विचार विमर्श करने के बाद यह फैसला लिया गया है कि आज से पीक आवर्स के दौरान स्कूलों के बाहर रेहड़ियां नहीं लगेगी।

क्या है पूरा मामला

जिला प्रशासन द्वारा जारी इस नए दिशानिर्देशों के अनुसार, जो ठेले या रेहड़ियां स्कूल के समय पर अपना ठेला या रेहड़ियां लगाकर सामान बेचते है और सड़क को जाम करते है। इन लोगों को आद से स्कलों के बाहर ठेले या रेहड़ियां लगाने को नहीं दिया जाएगा। 

यही नहीं जो बच्चे स्कूल से छुट्टी होने के बाद निकलेंगे, उन्हें या तो उनके बस या कैब में जाकर बैठना होगा, नहीं तो उन्हें अपने घर जाना होगा। रास्ते में घूमने और सड़क जाम करने के लिए इन छात्रों को भी मना किया गया है। 

अभिभावक भी नहीं ला सकते है स्कूल गेट के पास गाड़ी

इस आदेश में यह भी कहा गया है कि जो अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल से लाने आते है, उन्हें यह चाहिए की वह स्कूल से 1 किमी की दूरी पर अपनी गाड़ी खड़ा रखे और स्कूल का गेट जाम न करें। 

इसके साथ स्कूल की छुट्टी होने के बाद वे स्कूल के गेट के पास आए और कम से कम समय में अपने बच्चे को लेकर गेट को खाली कर दें। 

प्रशासन ने यह भी कहा है कि अभिभावकों को भी इन नियमों का पालन करना होगा। स्कूल के गेट पर किसी को गाड़ी खड़ा करने की इजाजत नहीं होगी। 

टॅग्स :उत्तर प्रदेशलखनऊट्रैफिक नियमTraffic PoliceSchool Education
Open in App

संबंधित खबरें

क्राइम अलर्टTwisha Sharma Death Case: 10000 रुपये इनाम की घोषणा, फरार वकील-पति समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, पासपोर्ट रद्द करने की प्रक्रिया जारी, वीडियो

क्राइम अलर्टमां का कटा हाथ लेकर 3 दिन तक भटकता रहा ITBP जवान, कानपुर की घटना से सनसनी

भारतकुत्तों के काटने की घटनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता?, सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों और अस्पतालों के पास आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश को बरकरार रखा?

क्राइम अलर्टTwisha Sharma death case: 60 दिन की गर्भवती और मारिजुआना का सेवन?, ट्विशा शर्मा की सास ने कहा-ग्लैमर की दुनिया में धकेली गई और माता-पिता ने छोड़ दी?

भारतDelhi Traffic Update: दिल्ली वाले ध्यान दें! 19 मई को ट्रैफिक जाम से बचना है, तो इन रास्तों का करें इस्तेमाल

भारत अधिक खबरें

भारतईमानदारी के अभाव में शातिर बन जाती है समझदारी

भारत"सरकार हर आयोजन को सड़क पर करा रही है": सड़कों पर नमाज को लेकर सीएम योगी पर अखिलेश का पलटवार

भारतUjjain: श्री महाकाल मंदिर सभा मंडप में सफाई कर्मी महिला को कुत्ते ने काटा

भारत'चंद दिनों के बलात्कार और दुष्कर्म के चंद आंकड़े दे रहा हूँ': नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आंकड़े जारी कर सम्राट सरकार पर बोला तीखा हमला

भारतविकास प्रक्र‍िया में जनजातीय समाज को शामिल करने प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बनाई नीतियां: मंत्री डॉ. शाह