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यूपी चुनाव: कांग्रेस प्रत्याशी को अलीगढ़ में रहने से छह महीने के लिए प्रतिबंधित किया गया, सीएए-एनआरसी मामले में गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई

By विशाल कुमार | Updated: January 23, 2022 08:03 IST

पहली बार चुनाव लड़ रहे इम्तियाज ने आरोप लगाया कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस उन्हें नामांकन वापस लेने के लिए दबाव बना रहे हैं। इम्तियाज ने कहा कि वह इसे रद्द करवाने के लिए कमिश्नर के कोर्ट में जाएंगे।

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ठळक मुद्देसलमान इम्तियाज को अगले छह महीने तक जिले में रहने पर पाबंदी लगा दी गई है।नामांकन पत्र दाखिल करने के एक दिन बाद शुक्रवार को एक निर्वासन आदेश चिपकाया गया।यह आदेश यूपी गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत जारी किया गया है।

अलीगढ़: आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अलीगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी सलमान इम्तियाज को अगले छह महीने तक जिले में रहने पर पाबंदी लगा दी गई है।

पुलिस ने आगामी राज्य विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के एक दिन बाद शुक्रवार को अलीगढ़ के निवासी इम्तियाज के खिलाफ एक निर्वासन आदेश चिपकाया गया।

यह आदेश यूपी गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत जारी किया गया है जो कि साल 2019 में सीएए-एनआरसी के विरोध प्रदर्शन से जुड़े पांच मामलों से संबंधित है।

पहली बार चुनाव लड़ रहे इम्तियाज ने आरोप लगाया कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस उन्हें नामांकन वापस लेने के लिए दबाव बना रहे हैं। इम्तियाज ने कहा कि वह इसे रद्द करवाने के लिए कमिश्नर के कोर्ट में जाएंगे।

प्रतिबंध पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि मैं कड़ी टक्कर दे रहा हूं। मुझे प्रताड़ित करने के लिए साजिश रची जा रही है। मेरे नामांकन पत्र दाखिल करने के एक दिन बाद निर्वासन आदेश की मुझे जानकारी मिली।

इम्तियाज के अलीगढ़ में रुकने पर रोक का आदेश 13 जनवरी को जारी किया गया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष इम्तियाज को मार्च 2020 में भी एक नोटिस दिया गया था।

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