लाइव न्यूज़ :

उन्नाव रेप मामलाः पीड़िता को न्याय, कुलदीप सिंह सेंगर को आजीवन कारावास, जानिए बड़ी बातें

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 20, 2019 14:46 IST

गौरतलब है कि दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उन्नाव में 2017 में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में सोमवार को दोषी करार दिया था।

Open in App
ठळक मुद्देभाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई।हमें नरमी दिखाने वाली कोई परिस्थिति नहीं दिखी, सेंगर लोक सेवक था, उसने लोगों से विश्वासघात किया: अदालत।

दिल्ली की अदालत ने उन्नाव बलात्कार मामले में भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने जीवंत पर्यन्त आजीवन कारावास की सजा के साथ साथ सेंगर पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

गौरतलब है कि दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उन्नाव में 2017 में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में सोमवार को दोषी करार दिया था। अदालत ने सेंगर को भारतीय दंड संहिता (भादंसं) के तहत दुष्कर्म और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत किसी लोकसेवक द्वारा किसी बच्ची के खिलाफ यौन हमला किए जाने के अपराध का दोषी ठहराया था।

जानिए प्रमुख बातें

1ः भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई।

2ः अदालत ने सेंगर को जीवंत पर्यन्त आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

3ः दिल्ली की अदालत ने सेंगर पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।

4ः हमें नरमी दिखाने वाली कोई परिस्थिति नहीं दिखी, सेंगर लोक सेवक था, उसने लोगों से विश्वासघात किया: अदालत।

5ः अदालत ने बलात्कार पीड़िता को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने का निर्देश दिया

6ः अदालत ने सेंगर को जुर्माना महीने भर के भीतर भरने का निर्देश दिया।

7ः सेंगर ने जो भी किया, वह बलात्कार पीड़िता को डराने-धमकाने के लिए किया।

8ः सीबीआई को पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों के जीवन को खतरा एवं उनकी सुरक्षा का हर तीन महीने में आकलन करते रहना होगा।

9ः पीड़िता और उसका परिवार दिल्ली महिला आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए किराए के आवास में एक साल तक रहेगा।

10ः अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को पीड़िता और उसके परिवार के किराए के आवास के लिए एक साल तक प्रति माह 15,000 रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया।

टॅग्स :उन्नाव गैंगरेपकुलदीप सिंह सेंगरभारतीय जनता पार्टी (बीजेपी)उत्तर प्रदेशयोगी आदित्यनाथदिल्लीसुप्रीम कोर्ट
Open in App

संबंधित खबरें

ज़रा हटकेVIRAL: बुलडोजर पर सवार होकर पहुंची विधायक, वायरल हुआ अनोखा अंदाज

भारतलखनऊ सहित यूपी के 17 शहरों में कूड़े का अंबार?, मतदान करने असम गए हजारों सफाईकर्मी, 12 अप्रैल को लौंटेगे?

ज़रा हटकेVIDEO: फर्रुखाबाद में दिल दहला देने वाला हादसा, Thar से दबकर बुजुर्ग महिला की मौत

भारतघायल हूं इसलिए घातक हूं?, राघव ने एक्स पर किया पोस्ट, मैं बोलना नहीं चाहता था, मगर चुप रहता तो बार-बार दोहराया गया झूठ भी सच लगने लगता, वीडियो

भारतआप इधर-उधर क्यों घूम रहे हैं?, स्कूल क्यों नहीं जाते?, तो जवाब देते कि बहुत दूर, सीएम योगी ने कहा- अब भैंस के साथ नहीं खेलते बच्चे?, वीडियो

भारत अधिक खबरें

भारत'Three Allegations, Zero Truth': आम आदमी पार्टी द्वारा राज्यसभा की भूमिका से हटाए जाने के बाद राघव चड्ढा का जवाब

भारतMadhya Pradesh: अनूपपुर ज़िले में चार-मंज़िला होटल गिरने से मलबे में कई लोगों के फँसे होने की आशंका, एक की मौत

भारततमिलनाडु चुनावों के लिए BJP का टिकट न मिलने के बाद अन्नामलाई ने दिया अपना स्पष्टीकरण

भारतबारामती विधानसभा सीटः सुनेत्रा पवार के खिलाफ प्रत्याशी ना उतारें?, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा- निर्विरोध जिताएं, सभी दलों से की अपील

भारत'एकनाथ शिंदे और बलात्कार के आरोपी अशोक खरात के बीच 17 बार फोन पर बातचीत हुई', अंजलि दमानिया का आरोप