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बाराबंकी में हत्‍या के दोषी दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा

By भाषा | Updated: November 27, 2021 14:29 IST

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बाराबंकी (उप्र), 27 नवंबर बाराबंकी जिले की एक अदालत ने हत्या के मामले में दोषी पाए जाने पर दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी और उन पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक रमेश चंद्र वर्मा ने शनिवार को बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) बालकृष्ण एन रंजन ने शुक्रवार को हत्या के मामले में दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही उन पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

वर्मा ने बताया कि जैदपुर थाने के हरख गांव निवासी शत्रुघ्न वर्मा ने तीन अप्रैल 2003 को एक मामला दर्ज कराया था, जिसमें उन्‍होंने आरोप लगाया था कि उनके बेटे शिव शंकर उर्फ गुड्डू की जघन्य हत्या की गई है। हत्या के आरोप में उन्‍होंने हरख गांव निवासी दो सगे भाइयों संतोष वर्मा और मदनपाल वर्मा को नामजद किया था। इस मामले की जांच कर रही पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या की धारा के साथ गैंगस्टर कानून की धाराएं भी लगायी थीं।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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