अगरतला:त्रिपुरा की राजधारी अगरतला स्थित रवीन्द्र शतबर्शिकी भवन के बाहर एक जनसभा आयोजित करने की मंजूरी को पुलिस द्वारा रद्द किए जाने के कुछ घंटों बाद ही त्रिपुरा हाईकोर्ट ने शनिवार को अभिषेक बनर्जी के कार्यक्रम को मंजूरी दे दी.
रिपोर्ट के अनुसार, तृणमूल कांग्रेस ने हाईकोर्ट में सदर उपविभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) के उस सरकारी आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें रविवार को होने वाली टीएमसी के जनसभा का स्थान रवीन्द्र शतबर्शिकी भवन से बदलकर विवेकानंद मैदान किए जाने का प्रस्ताव दिया गया था. इसके लिए कोविड-19 को जिम्मेदार बताया गया था.
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने टीएमसी को इस शर्त के साथ रैली के आयोजन की मंजूरी दी कि वह 500 से अधिक लोगों को इकट्ठा नहीं करेगी.
अदालत ने पुलिस से समर्थकों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उचित स्थान चेक पोस्ट लगाने को भी कहा.
टीएमसी ने हाईकोर्ट के समक्ष यह वचन भी दिया है कि 29 अक्टूबर को सदर एसडीपीओ को संबोधित अपने पत्र में उल्लिखित अन्य स्थानों पर कोई सभा नहीं होगी.
इससे पहले पिछले महीने टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की दो रैलियों को इस आधार पर मंजूरी देने मना कर दिया गया था कि इससे कोविड-19 नियमों का उल्लंघन हो सकता है.