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आपका ई-चालान कटा है या नहीं? बिना थाने या परिवहन विभाग के दफ्तरों के चक्कर लगाए घर बैठे ऐसे जानें स्टेटस; प्रोसेस और भुगतान का तरीका भी समझें

By आजाद खान | Updated: February 27, 2022 22:56 IST

आपको बता दें कि ई-चालान का भुगतान अगर आप 60 दिनों के अंदर नहीं करते हैं तो ऐसे में आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।

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ठळक मुद्देआपका ई-चालान कटा है या नहीं इसकी जानकारी आप आसानी से पता लगा सकते हैं। इसके लिए आपको परिवहन विभाग के वेबसाइट पर जाना होगा।यहां पर आप ऑनलाइन भुगतान भी कर सकते हैं।

सभी राज्यों में ट्रैफिक नियमों को कड़ा कर दिया गया है ताकि यातायात को और भी बेहतर बनाया जा सके। इसलिए केंद्र और सभी राज्य सरकार समय समय पर ट्रैफिक नियमों में बदलाव करते रहते है। ऐसे में कई बार देखा गया है कि ट्रैफिक नियम के तोड़ने के कारण हमारा चालान कट जाता है और हमें इसका पता भी नहीं होता है। इसकी खबर हमें तब मिलती है जब हमें ई-चालान के भुगतान के लिए मैसेज आता है। अगर आप के साथ भी ऐसा होता है तो आज से ही हो जाइए सावधान। 

जब कभी भी आपको लगे की आपका ई-चालान कट गया है या आपके चालान का भुगतान अभी बाकि है तो ऐसे में आप खुद इसका पता लगा सकते हैं। इसके लिए नीचे बताए गए प्रोसेस को फॉलो करें और घर बैठे तमाम जानकारियां अपने मोबाइल या पीसी पर पाएं। 

ऑनलाइन ई-चालान का स्टेटस कैसे जानें

अगर आपको अपने ई-चालान का स्टेटस को ऑनलाइन चेक करना है तो ऐसे में आपको किसी पुलिस स्टेशन या परिवहन विभाग के ऑफिसों का चक्कर नहीं लगाना होगा। यह जानकारी आप घर बैठे ही ले सकते हैं। इसके लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा। 

ई-चालान के स्टेटस को ऑनलाइन चेक करने के लिए सबसे पहसे आपको परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा।

स्टेप 1. आपको परिवहन विभाग की echallan.parivahan.gov.in की वेबसाइट पर आगे के प्रोसेस को फॉलो करना होगा।स्टेप 2. इसके बाद आपको होम पेज पर चेक चालान स्टेटस का ऑप्शन दिखाई देगा, उसे क्लिक करें। स्टेप 3. फिर एक नए पेज पर आपसे डीएल नंबर और व्हीकल नंबर दर्ज करने को कहा जाएगा।स्टेप 4. इसके बाद आपका ई-चालान का स्टेटस आपके सामने आ जाएगा। 

नोट- अगर आपको "नो फाउंड डायलॉग बॉक्स" का स्टेटस दिखता है तो ऐसे में आपका कोई चालान बकाया नहीं है। इस पर आपको कोई भुगतान भी नहीं देना है।

ई-चालान के भुगतान नहीं करने पर कार्रवाई

आपको बता दें कि ई-चालान का भुगतान करना जरूरी है। अगर आप इसका भुगतान 60 दिनों के अंदर नहीं करते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। कार्रवाई के तहत आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। इसके अलावा आपको जेल या तगड़ा जुर्माना भी हो सकता है। 

ऐसे करें ई-चालान का ऑनलाइन भुगतान

ई-चालान का ऑनलाइन भुगतान करना बहुत ही आसान है। इसके लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को आपको फॉलो करना होगा। 

स्टेप. 1 इसके लिए सबसे पहले आपको परिवहन विभाग की echallan.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा।स्टेप. 2 फिर आपसे डीएल नंबर और व्हीकल नंबर दर्ज करके कैप्शन कोड को भरना होगा। स्टेप. 3 इसके बाद आपको गेट डिटेल्स पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद ई-चालान की डिटेल्स दी जाएगी।स्टेप. 4 फिर आपको पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर पैसे जमा करना होगा। स्टेप 5. भुगतान के लिए आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते है। 

टॅग्स :भारतTraffic Police and Public Works Departmentट्रैफिक नियमPolice
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