भोपाल : मध्य प्रदेश पुलिस ने शनिवार को इंदौर में सोशल मीडिया के माध्यम से दंगा भड़काने की साजिश रचने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया । ये चारों झूठे संदेशों से लोगों को भड़काने की कोशिश करते रहे हैं लेकिन पुलिस ने उनकी कोशिश नाकाम कर दी और उन्हें हिरासत में ले लिया । पुलिस ने पुष्टि की कि इन सभी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है ।
इंदौर के एसपी आशुतोष बागरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 'आरोपी अल्तमश खान, जावेद खान, इमरान अंसारी और इरफान अली सोशल मीडिया के जरिए भड़काऊ संदेश भेजकर लोगों को भड़का रहे थे और शहर में दंगा भड़काने की योजना बना रहे थे । इन लोगों की योजना गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाकर पुलिस को व्यस्त रखने की थी लेकिन खजराना पुलिस ने समय रहते उनके प्रयास को खारिज कर दिया ।"
उन्होंने आगे बताया कि आरोपी व्यक्तियों का डेटाबेस सोशल मीडिया सर्विलांस के माध्यम से प्राप्त किया गया और उनके मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए । एसपी ने कहा, "किसी भी आरोपी ने 10वीं के बाद शिक्षा हासिल नहीं की है और उनकी उम्र 24-28 साल के बीच है ।"
उनके खिलाफ धारा 153-ए (धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और भारतीय दंड संहिता के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है ।
अधिकारी ने कहा कि पुलिस प्रशासन को यह भी सिफारिश करेगी कि आरोपी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) लगाया जाए, अधिकारी ने कहा कि आरोपी के अन्य सहयोगियों की तलाश शुरू कर दी गई है । आपको बताते दें कि एनएसए के तहत बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के तहत सजा दी जा सकती है ।