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ठाणे की अदालत ने गड्ढे में गिरने से हुई मौत के मामले में चार लोगों को बरी किया

By भाषा | Updated: December 23, 2021 12:49 IST

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ठाणे (महाराष्ट्र), 23 दिसंबर ठाणे की एक अदालत ने 2016 में गड्ढे में गिरने से एक महिला की मौत के मामले में नगर निगम के दो अधिकारियों और दो अन्य आरोपियों को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन उनके खिलाफ आरोपों को साबित करने में विफल रहा।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर आर काकानी ने नौ दिसंबर को आदेश जारी किया और इसकी एक प्रति बुधवार को उपलब्ध कराई गई।

अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि छह फरवरी, 2016 की रात जमीला अनीस खान अपने परिवार के सदस्यों के साथ एक समारोह में शामिल होकर घर लौट रही थी। खान यहां जेल की दीवार के पास फुटपाथ पर चल रही थी, उसी दौरान अचानक गहरे गड्ढे में गिर गई। बाद में दमकलकर्मियों ने महिला को बाहर निकाला लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।

अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि गड्ढा खोदने के प्रभारी ने दुर्घटना से बचने के लिए सुरक्षा सावधानी नहीं बरती थी। हालांकि, आरोपियों के वकीलों ने दावा किया कि उनके मुवक्किलों ने हर संभव सावधानी बरती और वे दुर्घटना के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने कहा कि जांच अधिकारी के साक्ष्य से यह पता नहीं चलता कि अपराध में आरोपियों की क्या भूमिका थी।

अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड पर रखे गए सबूतों पर गौर करते हुए यह माना जा सकता है कि महिला की आकस्मिक दुर्घटनावश मृत्यु हुई, लेकिन इसके लिए वह खुद जिम्मेदार थी। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य ने साबित कर दिया कि आरोपी ने ढांचे के चारों ओर बैरिकेड लगाकर हर सावधानी बरती।

मामले में बरी किए जाने वालों में सुपरवाइजर विजय मधुकर ढोके (37), ठेकेदार भूषण किशोर बोरसे (43), ठाणे नगर निगम के वास्तुकार सुनील सुधाकर जोशी (56) और नगर निकाय के अधिशासी अभियंता विवेकानंद रघुनाथ करांडे (51) शामिल हैं। एक अन्य आरोपी, मधुकर पोसल्या गावित की इस साल 27 अगस्त को मुकदमा लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई और उसके खिलाफ मामला समाप्त हो गया।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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