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कोविड इलाज में अस्पताल के अधिक पैसे लेने की शिकायत पर छह सप्ताह में निर्णय लें : अदालत

By भाषा | Published: August 24, 2021 7:56 PM

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति को एक वरिष्ठ नागरिक की शिकायत पर छह सप्ताह के भीतर फैसला करने का मंगलवार को निर्देश दिया। वरिष्ठ नागरिक ने शिकायत की है कि एक निजी अस्पताल ने कोविड-19 बीमारी के उनके इलाज के लिए अधिक पैसे लिए। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने आदेश दिया, "समिति को निर्देश दिया जाता है कि जब याचिकाकर्ता शिकायत दर्ज करें, उस पर उचित प्रक्रिया का पालन करने हुए छह सप्ताह के भीतर शीघ्रता से निर्णय लिया जाए।" अदालत एक वरिष्ठ नागरिक की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें शिकायत की गयी थी कि निजी अस्पताल ने कोविड संबंधित इलाज के लिए देर करने के सरकार के आदेश का उल्लंघन करते हुए अधिक राशि ली। याचिका में अतिरिक्त राशि की वापसी का अनुरोध किया गया है।अदालत ने याचिकाकर्ता को समिति के फैसले से दुखी होने पर उचित कानूनी सहारा लेने की छूट भी दी। अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील कविनेश आरएम से कहा, ‘‘एक रिट याचिका झूठ नहीं होगी। आप समिति में क्यों नहीं जाते? शिकायत दर्ज करने की एक प्रक्रिया होती है। यदि उसके बाद भी कोई शिकायत है, तो आप कानूनी सहारा ले सकते हैं। ” दिल्ली सरकार के वकील सत्यकाम ने कहा कि 15 जून को निजी अस्पतालों के खिलाफ अधिक शुल्क लेने की शिकायतों पर गौर करने के लिए प्रत्येक जिले में एक समिति गठित करने का आदेश जारी किया गया था। उन्होंने कहा कि समिति ने शिकायतों को देखा और समयबद्ध तरीके से उनका फैसला किया। उन्होंने कहा, 'कई मामले ऐसे हैं जिनमें रिफंड दिया गया है। इस मामले में, याचिकाकर्ता (63) ने दावा किया कि वह पिछले साल 36 दिनों तक कोविड के इलाज के लिए यहां के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे और 17 लाख रुपये से अधिक का भुगतान करने के बाद उन्हें छुट्टी दी गई थी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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