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Swati Maliwal case: दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल के करीबी बिभव कुमार की 16 जुलाई तक न्यायिक हिरासत बढ़ी

By आकाश चौरसिया | Updated: July 6, 2024 16:34 IST

Swati Maliwal case: राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में गिरफ्तार बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत 16 जुलाई तक बढ़ गई है। फैसला दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने शनिवार को सुनाया है।

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ठळक मुद्देदिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के करीबी की मुश्किलें बढ़ीं 16 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने सुनाया फैसला

Swati Maliwal case: आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में गिरफ्तार बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत 16 जुलाई तक बढ़ गई है। यह फैसला दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने शनिवार को दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था, इससे कुछ दिन पहले 'आप' नेता ने आरोप लगाए थे कि 13 मई को दिल्ली सीएम के आवास पर उनके साथ मारपीट की घटना आरोपी के द्वारा की गई थी। 

इससे पहले बिभव कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को अवैध करार देने का की मांग वाली याचिका दायर की। कोर्ट मंगलवार को याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर अपना फैसला सुनाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट कल तय करेगा कि बिभव की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं।

बीती 7 जून को, दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने बिभव कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया था, यह कहते हुए कि वह "गंभीर और गंभीर" आरोपों का सामना कर रहे थे और ऐसी आशंका थी कि वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं, 1 जुलाई को दिल्ली उच्च न्यायालय ने कुमार द्वारा दायर याचिका को विचारणीय माना था, जिन्होंने मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी और इस पर दिल्ली पुलिस से अपना रुख साफ करने के लिए कहा। 

आरोपी बिभव कुमार के खिलाफ एफआईआर 16 मई को विभिन्न भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) प्रावधानों के तहत दर्ज की गई थी, जिसमें एक महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से आपराधिक धमकी, हमला या आपराधिक बल से संबंधित और गैर इरादतन हत्या का प्रयास भी शामिल था।

कुमार ने अपनी याचिका में अपनी गिरफ्तारी को अवैध और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए (पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थिति का नोटिस) के प्रावधानों का घोर उल्लंघन और कानून के जनादेश के खिलाफ घोषित करने का निर्देश देने की मांग की है।

कुमार ने दावा किया कि उन्हें "परोक्ष मकसद" से गिरफ्तार किया गया था, जबकि उनकी अग्रिम जमानत याचिका ट्रायल कोर्ट में लंबित थी, जो उनके मौलिक अधिकारों के साथ-साथ कानून का भी उल्लंघन था।

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