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समलैंगिक विवाह पर आज अपना बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट, जानें मामला

By मनाली रस्तोगी | Updated: October 17, 2023 08:50 IST

सरकार ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने का लगातार विरोध किया है, इसे शहरी अभिजात्य अवधारणा बताया है और तर्क दिया है कि इस मुद्दे पर निर्णय लेना और बहस करना संसद पर निर्भर है।

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नई दिल्ली: समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाएगा। 

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, संजय किशन कौल, रवींद्र भट्ट, हिमा कोहली और पीएस नरिश्मा की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने जोर देकर कहा कि वह केवल विशेष विवाह अधिनियम और विदेशी विवाह अधिनियम के कानूनी पहलू को देख रही है और गैर-विषमलैंगिक विवाहों को मान्यता नहीं दे रही है।

सरकार ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने का लगातार विरोध किया है, इसे शहरी अभिजात्य अवधारणा बताया है और तर्क दिया है कि इस मुद्दे पर निर्णय लेना और बहस करना संसद पर निर्भर है। सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने 10 दिनों की लंबी सुनवाई के बाद 11 मई को समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की याचिकाओं पर अपना फैसला रोक दिया।

केंद्र समलैंगिक विवाह की कानूनी मान्यता की मांग करने वाली 21 से अधिक याचिकाओं की स्थिरता का विरोध कर रहा है, यह तर्क देते हुए कि अदालतों के पास न्यायिक व्याख्या या विधायी संशोधनों के माध्यम से विवाह बनाने या मान्यता देने का अधिकार नहीं है। अदालत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वह हिंदू विवाह अधिनियम जैसे व्यक्तिगत कानूनों को नहीं छू रही है, और खुद को केवल विशेष विवाह अधिनियम तक ही सीमित रख रही है।

न्यायमूर्ति संजय कौल ने कहा, "कभी-कभी सामाजिक प्रभाव वाले मुद्दों में क्रमिक बदलाव बेहतर होते हैं। हर चीज के लिए समय होता है।" केंद्र ने तर्क दिया था कि विवाह एक विशिष्ट विषमलैंगिक संस्था थी और विवाह समानता चाहने वाले शहरी अभिजात वर्ग थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील पर कड़ी आपत्ति जताई और पूछा कि बिना किसी डेटा के यह दलील किस आधार पर दी गई है।

तब वरिष्ठ अधिवक्ता केवी विश्वनाथन ने अपने मुवक्किल, एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति का मामला प्रस्तुत किया, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था और सड़कों पर भीख मांगता था, जो समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग कर रहा था। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के माध्यम से केंद्र ने तर्क दिया था कि जैविक लिंग किसी व्यक्ति के लिंग को परिभाषित करता है, जिसे सीजेआई चंद्रचूड़ ने चुनौती दी थी।

चंद्रचूड़ ने कहा, "किसी पुरुष की कोई पूर्ण अवधारणा या किसी महिला की कोई पूर्ण अवधारणा नहीं है। सवाल यह नहीं है कि आपके गुप्तांग क्या हैं। यह कहीं अधिक जटिल है, यही बात है। इसलिए जब विशेष विवाह अधिनियम पुरुष और महिला कहता है, तब भी पुरुष और महिला की अवधारणा जननांगों पर आधारित नहीं है।" 

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से इस मुद्दे को संसद पर छोड़ने का अनुरोध किया था और कहा था कि 99 प्रतिशत लोग समलैंगिक विवाह का विरोध करते हैं।

टॅग्स :सेम सेक्स मैरेजसुप्रीम कोर्टDY Chandrachud
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