नई दिल्ली, 6 जून: साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'काला' को लेकर विवाद चल रहा है। इस फिल्म की रिलीज पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिस पर फैसला सुनता हुए सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज पर रोक लगाने से मना कर दिया है। न्यायमूर्ति जी नरेंद्र ने फिल्म की रिलीज का आदेश देते हुए सिनेमाघरों में पर्याप्त सुरक्षा देने का आदेश दिया है।
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बता दें कि रजनीकांत के कावेरी विवाद पर टिप्पणी करने के बाद कर्नाटक में कन्नड़ समर्थित समूहों ने ‘काला’ की रिलीज रोकने की चेतावनी दी है। फिल्म को लेकर बढ़ते विवाद को देखकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने मंगलवार (5 जून) को राज्य के वितरकों से कहा था- 'वह कर्नाटकवासी होने के नाते वितरकों से अपील करते हैं कि ‘इस तरह के माहौल में’ रजनीकांत की फिल्म ‘काला’ रिलीज नहीं करें लेकिन एक मुख्यमंत्री के तौर पर वह खुद हाई कोर्ट के आदेश का पालन इस मुद्दे पर करेंगे।'
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उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘राज्य सरकार के रूप में मुझे हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन करना होगा और इसका ध्यान रखूंगा। यह मेरी जिम्मेदारी भी है। हमें हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन करना होगा।’’ कर्नाटक हाईकोर्ट ने कल राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह ‘काला’ के सिनेमाघरों में शांतिपूर्ण तरीके से रिलीज के लिए जरूरी सुरक्षा इंतजाम करेंगे।
फिल्म को लेकर क्यों है विवाद
दरअसल हाल ही में कावेरी जल विवाद पर रजनीकांत ने बयान दिया था- 'तमिलनाडु को कावेरी नदी से मिलने वाली पानी की मात्रा को कम करने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश निराशाजनक है। राज्य सरकार को समीक्षा याचिका दायर करनी चाहिए।' रजनीकांत के इस बयान के बाद कर्नाटक फिल्म चैंबर ऑफ कॉर्मस रजनीकांत से नाराज है। उन्होंने राज्य में फिल्म बैन कर दिया है। साथ ही 10 समूहों ने फिल्म 'काला' को कन्नड़ फिल्म काउंसिल से बैन करने की मांग की थी। जिसके बाद रजनीकांत की बेटी सौंदर्या रजनीकांत और फिल्म की प्रोड्यूसर ने कर्नाटक हाई कोर्ट में फिल्म की सुरक्षा को लेकर याचिका दायर किया था।
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