लाइव न्यूज़ :

उच्चतम न्यायालय ने वी. सेंथिल बालाजी को दिया झटका, स्वास्थ्य आधार पर जमानत नहीं मिली

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: November 28, 2023 11:57 AM

बालाजी को 14 जून को ईडी ने 'नौकरी के बदले नकदी' घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था, जब वह पूर्ववर्ती अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) शासन के दौरान परिवहन मंत्री थे।

Open in App
ठळक मुद्देउच्चतम न्यायालय ने वी. सेंथिल बालाजी को दिया झटका बालाजी की जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दियाबालाजी को 14 जून को ईडी ने धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार, 28 नवंबर को द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) के मंत्री वी. सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। बालाजी को धन शोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया है। बालाजी ने स्वास्थ्य आधार पर जमानत का अनुरोध किया था। शीर्ष अदालत मद्रास उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी। उच्च न्यायालय ने 19 अक्टूबर को उनकी जमानत याचिका यह कहकर खारिज कर दी थी कि अगर उन्हें जमानत पर रिहा किया गया तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

शीर्ष अदालत में न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति एस. सी. शर्मा की पीठ ने बालाजी की स्वास्थ्य रिपोर्ट देखने के बाद कहा कि उनके स्वास्थ्य की स्थिति में कुछ भी गंभीर नहीं है और बालाजी नियमित जमानत के अनुरोध के लिए निचली अदालत जा सकते हैं। पीठ ने कहा, "गुण-दोष के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ अंतरिम आदेश में की गई कोई भी टिप्पणी उसके नियमित जमानत आवेदन दाखिल करने के मार्ग में नहीं आएगी।"

पीठ के मामले में विचार करने में अनिच्छा व्यक्त करने पर याचिका वापस ले ली गई और मामले को वापस लिया गया मानकर खारिज कर दिया गया। शीर्ष अदालत ने पहले बालाजी को अपनी चिकित्सकीय रिपोर्ट रिकॉर्ड में पेश करने का निर्देश दिया था। जमानत याचिका खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा था कि बालाजी की स्वास्थ्य रिपोर्ट से ऐसा नहीं लगता कि यह कोई ऐसी चिकित्सीय स्थिति है जिसका उनके जमानत पर रहने के दौरान ही इलाज किया जा सकता है।

बालाजी को 14 जून को ईडी ने 'नौकरी के बदले नकदी' घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था, जब वह पूर्ववर्ती अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) शासन के दौरान परिवहन मंत्री थे। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मामले में दाखिल आरोपपत्र में कहा है कि तमिलनाडु के परिवहन मंत्री रहने के दौरान वी सेंथिल बालाजी ने विभाग में पूरी भर्ती प्रक्रिया को 'भ्रष्टाचार के केंद्र' में तब्दील कर दिया था और उनकी सरपरस्ती में 'पैसों के बदले नौकरी घोटाले' को अंजाम दिया गया।

टॅग्स :सुप्रीम कोर्टप्रवर्तन निदेशालयडीएमकेजेल
Open in App

संबंधित खबरें

भारतMumbai North West LS seat row: उद्धव गुट की शिवसेना खटखटाएगी अदालत का दरवाजा , कहा 'हमने सीट जीत ली है'

विश्वखालिस्तानी आतंकी पन्नू हत्या की साजिश रचने का आरोपी निखिल गुप्ता का हुआ प्रत्यर्पण, चेक रिपब्लिक से लाए गए अमेरिका: रिपोर्ट

भारतNEET Controversy LIVE: नीट-यूजी परीक्षा में 24 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल, अनियमितता को लेकर देश में विरोध प्रदर्शन, यहां देखें 6 मुख्य बातें

भारतNEET Controversy LIVE: एनटीए की याचिका पर नोटिस, आठ जुलाई को सुनवाई, जानें अपडेट

भारतदिल्ली में जल संकट के बीच हिमाचल प्रदेश सरकार का यू-टर्न, कहा- दिल्ली के साथ साझा करने के लिए अधिशेष नहीं है

भारत अधिक खबरें

भारतWeather Update: दिल्ली में गर्मी बरपा रही कहर, जून 2018 के बाद से देखा गया 'उच्चतम' न्यूनतम तापमान, रेड अलर्ट जारी

भारतप्रियंका गांधी को वायनाड से मैदान में उतारने पर बोले प्रमोद कृष्णम- 'हिंदुओं पर कोई भरोसा नहीं'

भारतब्लॉग: कंचनजंघा ट्रेन हादसे से उठे कई सवाल

भारतKanchanjunga Express Accident: मालगाड़ी चालक की नहीं थी कोई गलती, मिली लाल सिग्नल पार करने की अनुमति- रिपोर्ट

भारतपाकिस्तान से ज्यादा परमाणु हथियार रखता है भारत, चीन ने किया काम, जानें SIPRI रिपोर्ट के 8 निष्कर्ष