खालिस्तानी आतंकी पन्नू हत्या की साजिश रचने का आरोपी निखिल गुप्ता का हुआ प्रत्यर्पण, चेक रिपब्लिक से लाए गए अमेरिका: रिपोर्ट
By अंजली चौहान | Updated: June 17, 2024 13:46 IST2024-06-17T09:19:09+5:302024-06-17T13:46:41+5:30
Pannun Murder Plot: निखिल गुप्ता वर्तमान में ब्रुकलिन में संघीय मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में बंद है, जहां उसे एक कैदी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

खालिस्तानी आतंकी पन्नू हत्या की साजिश रचने का आरोपी निखिल गुप्ता का हुआ प्रत्यर्पण, चेक रिपब्लिक से लाए गए अमेरिका: रिपोर्ट
वाशिंगटन: खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता का चेक गणराज्य से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यर्पण किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 52 वर्षीय गुप्ता को खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप में पिछले साल अमेरिकी सरकार के अनुरोध पर चेक गणराज्य में गिरफ्तार किया गया था।
गुप्ता को 17 जून, सोमवार को न्यूयॉर्क की एक संघीय अदालत में पेश किए जाने की उम्मीद है। गुप्ता वर्तमान में ब्रुकलिन में संघीय मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में बंद है, जहां उसे एक कैदी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। वाशिंगटन पोस्ट उसके प्रत्यर्पण की रिपोर्ट करने वाला पहला समाचार आउटलेट था।
गौरतलब है कि अमेरिकी संघीय अभियोजकों ने निखिल गुप्ता पर भारत सरकार के एक अधिकारी के साथ मिलकर उत्तरी भारत में एक संप्रभु सिख राज्य की वकालत करने वाले अमेरिकी निवासी गुरपतवंत सिंह पन्नून को मारने की साजिश रचने का आरोप लगाया है।
Indian national Nikhil Gupta, accused in alleged plot to kill Khalistani terrorist Pannun, extradited to US from Czech Republic
— ANI Digital (@ani_digital) June 17, 2024
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गुप्ता का प्रत्यर्पण वार्षिक ICET वार्ता के लिए अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन की नई दिल्ली यात्रा से पहले हुआ है। उम्मीद है कि सुलिवन अपने भारतीय समकक्ष अजीत डोभाल के समक्ष इस मुद्दे को उठाएंगे। भारत ने इस तरह के मामले में अपनी संलिप्तता से इनकार किया है और आरोपों की जांच शुरू की है।
गुप्ता ने अपने वकील के माध्यम से आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि उन पर "अनुचित आरोप" लगाए गए हैं। वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार, निखिल गुप्ता की वकील रोहिणी मूसा ने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को एक याचिका में लिखा है कि उनके मुवक्किल पर अनुचित तरीके से मुकदमा चलाया जा रहा है, उन्होंने कहा कि "रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो याचिकाकर्ता को कथित पीड़ित की हत्या की कथित साजिश से जोड़ता हो।
वाशिंगटन पोस्ट ने कहा, "मूसा ने शिकायत की कि गुप्ता को हिरासत के शुरुआती चरण के दौरान "अमेरिकी एजेंसियों के अनुचित प्रभाव में" चेक सरकार द्वारा नियुक्त वकील से प्रतिकूल कानूनी सलाह मिली। अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका अपनी विदेश नीति के लिए एक-दूसरे पर दोषारोपण करते रहते हैं।"
जानकारी के अनुसार, भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पिछले साल जून में भारत से प्राग गए थे और उन्हें चेक अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया था। पिछले महीने, चेक कोर्ट ने अमेरिका भेजे जाने से बचने के लिए उनकी याचिका को खारिज कर दिया, जिससे चेक न्याय मंत्री के लिए उन्हें प्रत्यर्पित करने का रास्ता साफ हो गया।
रविवार को जेल ब्यूरो की वेबसाइट पर नाम से कैदी की खोज से पता चला कि 52 वर्षीय गुप्ता को संघीय प्रशासनिक हिरासत केंद्र, ब्रुकलिन के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में रखा गया है।