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सुनंदा पुष्कर मर्डर केस: शशि थरूर को जमानत, जज बोले- बेल के लिए आवेदन की जरूरत नहीं

By कोमल बड़ोदेकर | Updated: July 7, 2018 11:23 IST

सुनंदा पुष्कर मर्डर केस की शनिवार को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कांग्रेस नेता और सुनंदा पुष्कर के पति शशि थरूर पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई के दौरान उन्हें कोर्ट की ओर से नियमित जमानत दे दी गई है। 

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नई दिल्ली, 7 जुलाई। सुनंदा पुष्कर मर्डर केस की शनिवार को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कांग्रेस नेता और सुनंदा पुष्कर के पति शशि थरूर पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई के दौरान उन्हें कोर्ट की ओर से नियमित जमानत दे दी गई है। 

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि उन्हें बेल के लिए आवेदन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेशन कोर्ट की ओर से उन्हें पहले ही अग्रिम जमानत दी जा चुकी है। कोर्ट अब सुनंदा पुष्कर मामले में अब अगली सुनवाई 26 जुलाई को करेगा।

इससे पहले कोर्ट ने शशि थरूर की अग्रिम जमानत मंजूर की थी। पटियाला हाउस कोर्ट ने थरूर को साक्ष्यों से छेडछाड़ नहीं करने और उसकी अनुमति के बगैर देश नहीं छोड़ने के निर्देश भी दिए थे। शशि थरूर को 1 लाख के पर्सनल बॉन्ड और 1 लाख की श्योरिटी पर जमानत दी गई थी। 

थरूर अब बिना कोर्ट की इजाजत के बगैर विदेश नहीं जा सकेंगे। कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर मौत मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम ने शशि थरूर की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया था। इससे पहले अदालत ने पांच जून को पुलिस द्वारा दाखिला आरोपपत्र पर संज्ञान लिया था। 

बता दें, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने इस मामले में थरूर को आरोपी माना था, जिसके बाद बीते मंगलवार को उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के डर से कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।

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