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NSA के तहत गिरफ्तार हुए सोनम वांगचुक, भेजे गए जोधपुर जेल; जानें लेटेस्ट अपडेट

By अंजली चौहान | Updated: September 27, 2025 07:54 IST

Sonam Wangchuk News: लद्दाख प्रशासन ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत हिरासत को उचित ठहराया और कहा कि यह उनकी भड़काऊ टिप्पणियों और विरोध प्रदर्शनों के कारण है जो हाल ही में लेह में हुई हिंसा से जुड़े थे, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। वांगचुक को गिरफ्तार कर जोधपुर जेल भेज दिया गया।

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Sonam Wangchuk News: लद्दाख के जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को 26 सितंबर को कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत हिरासत में लेने के बाद उन्हें राजस्थान की जेल भेज दिया गया है। मोदी सरकार ने इस सप्ताह की शुरुआत में लेह में हुई हिंसा के लिए उनके "भड़काऊ भाषणों" और लगातार विरोध प्रदर्शन को ज़िम्मेदार ठहराया।

उले टोकपो गाँव के जाने-माने नवप्रवर्तक और कार्यकर्ता वांगचुक को शुक्रवार दोपहर लद्दाख पुलिस प्रमुख एस डी सिंह जामवाल के नेतृत्व वाली एक पुलिस टीम ने लेह में गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने बताया कि बाद में उन्हें राजस्थान की जोधपुर जेल भेज दिया गया।

लेह में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के दो दिन बाद यह गिरफ्तारी हुई है। इस दौरान राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों की सुरक्षाकर्मियों से झड़प हुई थी। इस हिंसा में कम से कम चार लोग मारे गए, लगभग 90 लोग घायल हुए और कई इमारतों और वाहनों को आग लगा दी गई। सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय (डीआईपीआर), लद्दाख ने देर रात जारी एक बयान में कहा कि "शांतिप्रिय" क्षेत्र में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए वांगचुक की हिरासत आवश्यक थी।

आज 26 सितंबर को लेह के उले टोकपो गांव के वांगचुक को एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया है। बयान में कहा गया है, "बार-बार यह देखा गया है कि वांगचुक राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक और शांति, सार्वजनिक व्यवस्था और समुदाय के लिए आवश्यक सेवाओं के रखरखाव के लिए हानिकारक गतिविधियों में लिप्त रहे हैं।"

इसमें कहा गया है कि वांगचुक के भाषणों और वीडियो की श्रृंखला, जिसमें नेपाल आंदोलन और अरब स्प्रिंग का संदर्भ शामिल है, ने लोगों को गुमराह किया और 24 सितंबर की हिंसा को भड़काया।

प्रशासन ने कहा, "उनके भड़काऊ भाषणों, नेपाल आंदोलन, अरब स्प्रिंग आदि के संदर्भों और भ्रामक वीडियो की श्रृंखला के परिणामस्वरूप 24 सितंबर को लेह में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए, जहाँ संस्थानों, इमारतों और वाहनों को जला दिया गया और इसके बाद, पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया, जिसमें चार लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई।"

इसमें कहा गया है कि सरकार द्वारा एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति के माध्यम से बातचीत फिर से शुरू करने के बाद भी, वांगचुक ने 10 सितंबर से शुरू हुई अपनी भूख हड़ताल को स्थगित करने के बार-बार अनुरोधों को नज़रअंदाज़ कर दिया।

बयान में कहा गया कि अगर वह अपनी व्यक्तिगत और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर सरकार के साथ बातचीत फिर से शुरू होने पर भूख हड़ताल वापस ले लेते, तो यह पूरा प्रकरण टाला जा सकता था। 

बयान में कहा गया है, "दोनों का एजेंडा एक ही है।" बयान में इस क्षेत्र में राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची के विस्तार की माँग का ज़िक्र किया गया है।

इसमें आगे कहा गया है कि विशिष्ट सूचनाओं के आधार पर, प्रशासन इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उन्हें लेह में रखना उचित नहीं है। "यह सुनिश्चित करने के लिए, वांगचुक को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए हानिकारक तरीके से आगे काम करने से रोकना भी ज़रूरी है।" 

उनके भड़काऊ भाषणों और वीडियो की पृष्ठभूमि में, व्यापक जनहित में, उन्हें लेह जिले में रखना उचित नहीं था," इसमें कहा गया। एहतियात के तौर पर लेह में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गईं।

लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के एक प्रमुख सदस्य वांगचुक, लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांग को लेकर पांच साल से चल रहे आंदोलन में सबसे आगे रहे हैं, जो जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बन गया।

भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने वांगचुक पर अशांति भड़काने का आरोप लगाया है, लेकिन उन्होंने आरोपों से इनकार किया है। वांगचुक ने गुरुवार को कहा, "यह कहना कि यह मेरे द्वारा भड़काया गया था, समस्या के मूल को संबोधित करने के बजाय एक बलि का बकरा ढूंढने जैसा है और इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा।" उन्होंने आगे कहा कि हिंसा क्षेत्र के युवाओं में बढ़ती हताशा को दर्शाती है।

यह गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब एक दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कथित वित्तीय अनियमितताओं और "राष्ट्रीय हित" के खिलाफ धन हस्तांतरण का हवाला देते हुए वांगचुक के छात्र शैक्षिक और सांस्कृतिक आंदोलन लद्दाख (एसईसीएमओएल) का विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) लाइसेंस रद्द कर दिया था।

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