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शीना बोरा हत्याकांडः बम्बई हाईकोर्ट ने दी पीटर मुखर्जी को जमानत, 2015 से हैं सलाखों के पीछे 

By रामदीप मिश्रा | Updated: February 6, 2020 16:18 IST

Sheena Bora case: आरोप है कि शीना को उसकी मां इंद्राणी, इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना और उसके पूर्व ड्राइवर श्यामवीर ने अप्रैल, 2012 में कथित रूप से गला घोंटकर मार डाला था।

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ठळक मुद्देशीना बोरा हत्या मामले में मुकदमे का सामना कर रहे पीटर मुखर्जी को बम्बई हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है।इंद्राणी मुखर्जी की बेटी शीना बोरा की हत्या में कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार पीटर मुखर्जी नवम्बर 2015 से ही जेल में हैं।

शीना बोरा हत्या मामले में मुकदमे का सामना कर रहे पीटर मुखर्जी को बम्बई हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। इंद्राणी मुखर्जी की बेटी शीना बोरा की हत्या में कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार पीटर मुखर्जी नवम्बर 2015 से ही जेल में हैं। बीते महीने मुम्बई की एक विशेष अदालत ने हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था। 

इंद्राणी मुखर्जी ने छह महीने पहले स्वास्थ्य के आधार पर विशेष सीबीआई न्यायाधीश जे सी जगदाले की अदालत में यह अर्जी लगायी थी। जमानत हासिल करने की उसकी वह चौथी कोशिश थी। 

उनकी जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सीबीआई ने कहा था कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। विशेष सीबीआई अदालत से 18 नवंबर को जमानत अर्जी खारिज होने के बाद परिस्थितयों में कोई बदलाव नहीं आया था।  आरोप है कि शीना को उसकी मां इंद्राणी, इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना और उसके पूर्व ड्राइवर श्यामवीर ने अप्रैल, 2012 में कथित रूप से गला घोंटकर मार डाला था। पुलिस ने बाद में पीटर मुखर्जी को कथित तौर पर इस साजिश का हिस्सा होने के आरोप में गिरफ्तार किया था। मामले की जांच बाद में सीबीआई को सौंप दी गई थी। 

टॅग्स :हत्याकांडमर्डर मिस्ट्रीमहाराष्ट्र
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