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गौतमबुद्ध नगर जिले में 31 दिसंबर तक धारा-144 लागू

By भाषा | Updated: December 2, 2021 11:06 IST

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नोएडा, दो दिसंबर उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले में प्रशासन ने 31 दिसंबर तक धारा-144 लागू कर दी है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

अपर पुलिस उपायुक्त (कानून एवं व्यवस्था) श्रद्धा नरेंद्र पांडेय ने बताया कि दिसंबर माह में क्रिसमस सहित कई त्योहार पड़ेंगे और इस दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा किसी अनहोनी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए 31 दिसंबर तक जिले में निषेधाज्ञा लागू की गई है।

उन्होंने बताया कि धारा-144 लागू होने के दौरान बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन करने, एक जगह पर अधिक संख्या में लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही शहर में बिना पूर्व अनुमति सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन कार्यक्रम आदि पर रोक रहेगी।

पांडेय ने बताया कि शहर में स्विमिंग पूल अभी नहीं खोले जाएंगे। होटल, मॉल, सिनेमा हाल आदि में कोविड-19 दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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