सुप्रीम कोर्ट ने अलग-अलग सरकारी योजनाओं, मोबाइल नंबर और बैंक खातों को आधार से जोड़ने की अंतिम तारीख शुक्रवार को 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दिया है।
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा है कि जिन लोगों के पास आधार नंबर नहीं है, लेकिन वे बैंक में खाता खोलना चाहते हैं तो उन्हें यूनीक आईडी रजिस्ट्रेशन की स्लिप दिखानी होगी।
अंतरिम आदेश आधार कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के अंतिम परिणाम पर आधारित होगा। ये याचिकाएं आधार को निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताते हुए दायर की गई हैं।
मामले की अगली सुनवाई 17 जनवरी 2018 को होगी।