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RG Kar Case: संजय रॉय को कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार-हत्या का दोषी पाया गया, 20 जनवरी को सुनाई जाएगी सजा

By रुस्तम राणा | Updated: January 18, 2025 14:56 IST

सियालदह की अतिरिक्त जिला और सत्र अदालत ने रॉय को भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत दोषी ठहराया है, जो बलात्कार, हत्या और मौत के लिए जिम्मेदार हैं।

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ठळक मुद्देसियालदह की अतिरिक्त जिला और सत्र अदालत संजय रॉय को पाया दोषीरॉय ने दावा किया था कि उसे फंसाया जा रहा हैजबकि उसने अपराध के लिए शुरुआती कबूलनामा दिया था

RG Kar Case Verdict: कोलकाता की एक स्थानीय अदालत ने सरकारी आरजी कर अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ हुए जघन्य बलात्कार और हत्या के मामले में सिविक पुलिस के स्वयंसेवक संजय रॉय को दोषी पाया है। सजा की घोषणा 20 जनवरी को की जाएगी। सियालदह की अतिरिक्त जिला और सत्र अदालत ने रॉय को भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत दोषी ठहराया है, जो बलात्कार, हत्या और मौत के लिए जिम्मेदार हैं। अपने मुकदमे के दौरान, रॉय ने दावा किया था कि उसे फंसाया जा रहा है, जबकि उसने अपराध के लिए शुरुआती कबूलनामा दिया था।

इस मामले की जांच उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सीबीआई ने की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राज्य सरकार आरोपियों को बचाने के लिए सबूत नष्ट करने की कोशिश कर रही है। शनिवार दोपहर को कड़ी सुरक्षा के बीच रॉय को नाटकीय ढंग से सजा सुनाई गई और उन्हें भीड़ भरे कोर्ट रूम में लाया गया। आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के सेमिनार हॉल से जूनियर डॉक्टर का शव बरामद होने के एक दिन बाद 10 अगस्त को कोलकाता पुलिस ने नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को गिरफ्तार किया था।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जांच का जिम्मा संभालने वाली केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने रॉय के लिए मौत की सजा की मांग की थी। मामले की सुनवाई 12 नवंबर को शुरू हुई और 9 जनवरी को पूरी हुई।

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