लाइव न्यूज़ :

गाजियाबाद में अब नहीं रख सकते चार से ज्यादा पालतू कुत्ते, नियम तोड़ने पर 10,000 रुपये का जुर्माना, जानिए और क्या प्रावधान हैं

By शिवेन्द्र कुमार राय | Updated: September 27, 2023 14:03 IST

नए नियमों के मुताबिक पालतू कुत्तों का पंजीकरण अब अनिवार्य है। आवासीय सोसायटी सहित किसी भी इकाई में चार से अधिक पालतू कुत्तों को रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी नियम को तोड़ने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

Open in App
ठळक मुद्देगाजियाबाद नगर निगम ने पालतू कुत्तों के लिए बनाए नए नियम चार से अधिक पालतू कुत्तों को रखने की अनुमति नहीं दी जाएगीनए नियमों के मुताबिक पालतू कुत्तों का पंजीकरण अब अनिवार्य है

गाजियाबाद: गाजियाबाद नगर निगम (जीएमसी) की पहली बोर्ड बैठक में पालतू कुत्तों के लिए नए नियम पारित किए गए हैं। नए नियमों में साफ किया गया है कि 182 वर्गमीटर क्षेत्रफल वाले घर में 2 से ज्यादा पालतू कुत्ते नहीं रखे जा सकते। वहीं  273 वर्गमीटर क्षेत्रफल वाले घरों में 4 से ज्यादा पालतू कुत्ते नहीं रखे जा सकते। साथ ही यह भी कहा गया है कि आवासीय सोसायटी सहित किसी भी इकाई में चार से अधिक पालतू कुत्तों को रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इस बारे में जीएमसी के पशु चिकित्सा अधिकारी अनुज कुमार सिंह ने कहा कि हाल ही में, पालतू कुत्तों और आवारा कुत्तों के लोगों को काटने और हमला करने की कई घटनाएं सामने आई हैं। इसे ध्यान में रखते हुए ही पालतू कुत्तों से संबंधित नीति तैयार की गई है। 

नए नियमों के मुताबिक पालतू कुत्तों का पंजीकरण अब अनिवार्य है। पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय, कुत्ते के मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पालतू का टीकाकरण किया गया है और उस प्रमाण पत्र को फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा। पालतू जानवरों के पंजीकरण के लिए एक हजार रुपये और नवीनीकरण के लिए 500 रुपये का भुगतान करना होगा।

इसके साथ ही लिफ्ट में पार्क में और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पालतू कुत्तों को ले जाते समय उनके मुंह पर मजल लगाना अनिवर्य होगा। भीषण गर्मी के मौसम में मजल लगाने के नियमों में छूट दी जाएगी। साथ ही कुत्ते के मालिकों को ही सुनिश्चिति करना होगा कि सोसायटी और उसके आसपास उनके पालतू के कारण गंदगी न फैले।

नियमों का पालन न करने वालों के लिए जुर्माने का प्रावधान भी है। किसी भी नियम को तोड़ने पर  10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा गाजियाबाद नगर निगम सीमा के भीतर सभी पालतू जानवरों की दुकान के मालिकों के लिए जीएमसी से लाइसेंस प्राप्त करना होगा और इसकी समाप्ति के 30 दिनों के भीतर इसे नवीनीकृत करवाना होगा। जीएमसी लाइसेंस के लिए 5,000 रुपये प्रति वर्ष का शुल्क लेगी।

पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 2018 के नियमों के तहत, पालतू जानवरों की दुकान के मालिकों को राज्य बोर्ड के साथ खुद को पंजीकृत करना होगा और सभी पालतू जानवरों की बिक्री का रिकॉर्ड रखना होगा। किसी भी उल्लंघन पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

टॅग्स :गाजियाबादउत्तर प्रदेश
Open in App

संबंधित खबरें

क्राइम अलर्टरिजवान अहमद को दिल्ली पुलिस ने उठाया?, मोबाइल, लैपटॉप की जांच, 2017 मुंबई बम विस्फोट को लेकर कार्रवाई

ज़रा हटकेVIRAL: बुलडोजर पर सवार होकर पहुंची विधायक, वायरल हुआ अनोखा अंदाज

भारतलखनऊ सहित यूपी के 17 शहरों में कूड़े का अंबार?, मतदान करने असम गए हजारों सफाईकर्मी, 12 अप्रैल को लौंटेगे?

ज़रा हटकेVIDEO: फर्रुखाबाद में दिल दहला देने वाला हादसा, Thar से दबकर बुजुर्ग महिला की मौत

भारतआप इधर-उधर क्यों घूम रहे हैं?, स्कूल क्यों नहीं जाते?, तो जवाब देते कि बहुत दूर, सीएम योगी ने कहा- अब भैंस के साथ नहीं खेलते बच्चे?, वीडियो

भारत अधिक खबरें

भारतबिहार में सत्ता हस्तांतरण को लेकर सियासी हलचल हुई तेज, 12 अप्रैल को नीतीश कुमार दे सकते हैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा, भाजपा में मुख्यमंत्री को लेकर जारी है मंथन 

भारत'वे बंगाल को खत्म करना चाहते हैं': ममता बनर्जी ने BJP पर साधा निशाना, चुनावों से पहले किसानों के लिए अलग से बजट का वादा किया

भारतIST की जगह 'महाकाल मानक समय'? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गणना ढांचे पर पुनर्विचार का दिया प्रस्ताव

भारतबिहार से दिल्ली तक की नई पारी, नीतीश कुमार 10 अप्रैल को लेंगे राज्यसभा सांसद की शपथ, पूरी डिटेल यहां

भारतये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है..., राघव चड्ढा ने AAP के खिलाफ किया नया वीडियो जारी