नई दिल्लीः बेल्जियम की एक अपील अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से करीब 13000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में भारत में वांछित भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की जमानत याचिका को एक बार फिर खारिज कर दिया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बेल्जियम की अदालत ने यह फैसला चोकसी के प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई से ठीक पहले दिया है। अधिकारियों ने बताया कि अदालत ने सीबीआई द्वारा बेल्जियम अभियोजन पक्ष को दिए गए ठोस कारणों के आधार पर अपील को खारिज कर दिया।
सीबीआई ने जानकारी दी थी कि चोकसी कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए पहले भी कई न्यायालयों के न्यायाधिकार क्षेत्र से भाग चुका है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया गया तो वह किसी अन्य देश भाग सकता है। उन्होंने बताया कि सीबीआई द्वारा भेजे गए प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर चोकसी को अप्रैल में बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया था।
अधिकारियों ने बताया कि बेल्जियम की अदालत ने चोकसी की अग्रिम जमानत की भी खारिज कर दी थी। उन्होंने बताया कि चोकसी ने 22 अगस्त को एक और जमानत याचिका दायर की थी और घर पर ही नजरबंद रहने की पेशकश की थी, लेकिन अपीलीय अदालत ने इस सप्ताह की शुरुआत में इसे खारिज कर दिया।
अधिकारियों ने बताया कि गीतांजलि समूह के मालिक 66 वर्षीय चोकसी के प्रत्यर्पण मामले में बहस सितंबर के मध्य में बेल्जियम की एक अदालत में होगी। सीबीआई बेल्जियम अभियोजन पक्ष को चोकसी को प्रत्यर्पित कराने के लिए मजबूत मामला बनाने में सहायता करेगी।
अधिकारियों ने बताया कि चोकसी और उसका भांजा नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक में 13000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में वांछित हैं। यह धोखाधड़ी उन्होंने मुंबई की ब्रैडी हाउस शाखा के कुछ बैंक अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके कथित तौर पर फर्जी शपथपत्र के जरिए की थी।